Income Tax Return | अच्छी खबर! आयकर विभाग ने अपडेटेड ITR दाखिल करने की समय सिमा बढ़ाई

Income Tax Return

Income Tax Return | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अब अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने सोमवार को देशभर के करदाताओं के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि जिन करदाताओं के मामले ई-वेरिफिकेशन योजना के तहत चिह्नित किए गए हैं, उन्हें आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल करना होगा।

आकलन वर्ष 2021-22 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज वित्तीय लेनदेन की जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच विसंगति थी। विभाग ने ऐसे करदाताओं को गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका दिया है और अब महीने के अंत तक वे आईटीआर यू यानी अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर गलतियों को सुधार सकते हैं।

प्रदान की गई जानकारी में अंतर
आयकर विभाग के मुताबिक ज्यादातर टैक्सपेयर्स ने थर्ड पार्टी यानी थर्ड पार्टी से मिले ब्याज और डिविडेंड इनकम की सही जानकारी दी है और कई ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। आयकर विभाग ने इन लोगों की पहचान कर ली है और अब इन्हें भी 31 मार्च तक गलतियों को सुधारने का मौका दिया है। इसके लिए विभाग करदाताओं को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस और ईमेल के जरिये ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाने और अद्यतन रिटर्न दाखिल करने को सूचित कर रहा है।

प्रमुख लेनदेन का ITR में खुलासा नहीं किया गया
आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों से ऐसे वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और सभी विवरण वार्षिक सूचना विवरण यानी एआईएस के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं जिन्हें करदाताओं द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है। आयकर विभाग जहां यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि लोग स्वेच्छा से कर का भुगतान करें और पारदर्शिता बनाए रखें, वहीं आकलन वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) में दाखिल कुछ आयकर रिटर्न में विसंगतियां पाई गई हैं और आईटीआर में दी गई जानकारी और आईटी विभाग के पास उपलब्ध वित्तीय लेनदेन के बीच विसंगतियां पाई गई हैं, इसलिए लोगों को संशोधित रिटर्न दाखिल करने का मौका दिया गया है।

ITR फाइल नहीं करने वालों के खिलाफ जांच
इसके अलावा बड़ा वित्तीय लेन-देन करने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वाले करदाताओं के खिलाफ भी जांच की जा रही है और ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021 के तहत आयकर विभाग इन लोगों को ईमेल के जरिए जानकारी भेज रहा है। आयकर विभाग करदाताओं से अनुरोध कर रहा है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in के माध्यम से एआईएस की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो ITR-U भी दाखिल करें। यदि करदाताओं ने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं किया है, तो उन्हें पहले पंजीकरण करना होगा और यदि करदाता द्वारा विसंगति को ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उनके लिए अद्यतन आय रिटर्न के माध्यम से आय की सही रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Income Tax Return 10 March 2024.

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