ITR Filing Last Date | करोड़ों टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत, अब नहीं देना होगा रिवाइज्ड ITR

ITR-Filing-2023

ITR Filing Last Date | आयकर विभाग देश भर में करदाताओं की बेहतर सुविधा के लिए समय-समय पर प्रणाली को संशोधित और परिवर्तित करता है। हाल ही में इनकम टैक्स ने टैक्सपेयर्स के लिए ‘डिस्कार्ड ITR’ नाम से एक नई सुविधा शुरू की थी।

डिस्कार्ड सुविधा शुरू होने के बाद करदाता अब डिस्कार्ड से अपना टैक्स रिटर्न काट सकते हैं। लाखों करदाताओं के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत के साथ, करदाता अपनी किसी भी आय को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं।

ऐसे आईटीआर को डिस्कार्ड किया जा सकता है।
जैसा कि नाम से पता चलता है, इस सुविधा के तहत, करदाता अब किसी भी आयकर रिटर्न को पूरी तरह से त्याग सकता है। आयकर विभाग की नई सुविधा उन करदाताओं के लिए है, जिन्होंने पहले ही आयकर का भुगतान कर दिया है, लेकिन इसे सत्यापित नहीं किया है। इस प्रकार, यदि आपने कभी आयकर रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन सत्यापित नहीं किया गया है, तो अब आप इसे आयकर विभाग के डेटाबेस से हटा सकते हैं।

करदाताओं के लिए राहत
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को इस नई सुविधा का सीधा फायदा मिलेगा। इससे पहले, जब पुराने आईटीआर को डिस्कॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी, तो करदाताओं को किसी भी गलती के मामले में संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ऐसे में करदाता अब संशोधित रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय गलतियों को सुधारकर नया आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

संशोधित आयकर रिटर्न
संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए पुराने रिटर्न का सत्यापन करना जरूरी था। यानी अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और फिर गलती पाते हैं तो एक ही विकल्प था कि आप पहले उसे वेरिफाई करें और फिर उसे सुधारने के लिए संशोधित रिटर्न फाइल करें। ऐसे में करदाताओं को अब इस प्रक्रिया से छूट मिलेगी और अब करदाता गलत जानकारी के साथ फाइल किए गए रिटर्न को डालकर नया आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

आयकर विभाग की नई सुविधा का उपयोग करने के लिए क्या शर्तें हैं?
* पुराने आईटीआर को किसी भी तरह से ऑफलाइन या ऑनलाइन वेरिफाई नहीं किया जाना चाहिए।
* आयकर रिटर्न आकलन वर्ष 2023-24 या उसके बाद के लिए होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल, 2023 के बाद फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को हटाना संभव है।
* पुराने आईटीआर को छोड़ने के बाद नया रिटर्न दाखिल करने पर प्रभावी नियमों के अनुसार जुर्माना लगेगा।

आईटीआर भरने के क्या फायदे हैं?
आईटीआर फाइल करने के कई फायदे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न आपकी आय का प्रमाण होता है। सभी सरकारी और निजी संस्थान इसे आय के प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। जब आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो यह आपसे आयकर रिटर्न की एक प्रति मांगता है। यानी अगर आप नियमित रूप से आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है।

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News Title : ITR Filing Last Date 01 December 2023

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