Bank Account Alert | भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। दिशानिर्देशों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए RBI द्वारा जुर्माना लगाया गया है।
सेंट्रल बैंक ने सोमवार को एक बयान में कहा कि SBI पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना लोन और अग्रिम- सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों’ के कुछ प्रावधानों के साथ-साथ ‘अंतर-समूह लेनदेन और लोन प्रबंधन’ पर जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।
इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि भारतीय बैंक पर ‘लोन एवं अग्रिम- सांविधिक एवं अन्य प्रतिबंध’, ‘RBI के अपने KYC को जानो निर्देश 2016’ और ‘RBI जमा पर ब्याज दर निर्देश’ के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह जुर्माना नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी की रोकथाम से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है।
RBI ने कहा कि नियमों के अनुपालन के लिए बैंकों और एनबीएफसी पर जुर्माना लगाया गया है। यह अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या अनुबंध की वैधता को प्रभावित करने का इरादा नहीं है। मुंबई स्थित द कापोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। RBI ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और उसके पास कमाई करने की क्षमता भी नहीं है।
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