New SIM Rules | साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सिम कार्ड की खरीद को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये नियम 1 अक्टूबर 2023 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। इसके बाद एक व्यक्ति केवल एक निश्चित सिम कार्ड ही खरीद सकेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश में साइबर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और घोटालों को कम करने के लिए लिया गया है। एबीपी ने यह खबर प्रकाशित की है।
52 लाख कनेक्शन ब्लॉक
देश में फर्जी कॉल को रोकने के लिए अब तक 52 लाख कनेक्शन ब्लॉक किए जा चुके हैं। वैष्णव ने कहा कि सिम कार्ड बेचने वाले 67,000 डीलरों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
आधार कार्ड स्कैन कर सिम प्राप्त किया जा सकेगा
सिम कार्ड लेने के लिए अब ग्राहक के डेमोग्राफिक डेटा की जांच की जाएगी। अगर आप अपने पुराने नंबर का नया सिम कार्ड चाहते हैं तो ग्राहक के आधार कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा। इसके बाद ही व्यक्ति को सिम कार्ड दिया जाएगा।
डीलरों का वेरिफिकेशन
नए नियमों के मुताबिक, सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक्स अनिवार्य होगा। वहीं, सिम कार्ड की बिक्री के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। व्यापारियों के पुलिस सत्यापन की जिम्मेदारी भी दूरसंचार ऑपरेटर कंपनियों की होगी।
इन नियमों से मुंह मोड़ने पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कंपनियां 12 महीने के भीतर अपने डीलरों का वेरिफिकेशन करें।
कितने सिम कार्ड लिए जा सकते हैं?
नए नियमों के अनुसार, सिम कार्ड थोक में जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि, एक व्यक्ति पुराने नियमों की तरह ही अधिकतम नौ सिम कार्ड ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति सिम कार्ड बंद करता है तो वह नंबर तीन महीने बाद ही दूसरे ग्राहक को दिया जाएगा।
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