
Senior Citizen Saving Scheme | सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम सहित कुछ लघु बचत योजनाओं के लिए नियमों में ढील दी है। नए नियमों के मुताबिक सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के तहत खाता खुलवाने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा, जो फिलहाल एक महीने का है।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के तहत खाता खोल सकता है। परिपक्वता तिथि या विस्तार की समाप्ति तिथि पर योजना के लिए निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड के मामले में खातों को समय से पहले बंद करने को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना को लोक भविष्य निधि योजना, 2023 कहा जा सकता है।
इसके अलावा नेशनल सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम के तहत समय से पहले निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज देय होगा यदि खाते में पांच साल की अवधि के लिए जमा राशि खाता खोलने की तारीख से चार साल की मैच्युरिटी से पहले वापस ले ली जाती है।
मौजूदा नियमों के अनुसार, ऐसी स्थिति में तीन साल के सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। लघु बचत योजनाओं का संचालन वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और….निवेश में वृद्धि
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र जैसी छोटी बचत योजनाओं में लोग भारी निवेश कर रहे हैं और इन योजनाओं में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब तिमाही दरें तय करते हुए खासतौर पर PPF जैसी छोटी बचत योजनाओं के लिए पोस्ट टैक्स रिटर्न पर भी विचार कर रही है।
लघु बचत योजनाओं में निवेश सितंबर के अंत में 2.6 गुना बढ़कर 74,675 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान अवधि में यह 28,715 करोड़ रुपये था। सरकार ने इन योजनाओं में सालाना निवेश की सीमा दोगुनी कर 30 लाख रुपये कर दी थी। तब से इन योजनाओं में निवेश बढ़ा है।
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