Post Office Scheme | पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर आपको मिलेगा अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा, जाने डिटेल्स

Post Office Scheme

Post Office Scheme | पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर निवेशकों को अतिरिक्त कर लाभ मिलता है। इससे यह बैंक के बचत खातों की तुलना में फायदेमंद है। यह अतिरिक्त छूट बचत खाते की ब्याज पर उपलब्ध है। इस बारे में आयकर नियमों की विस्तार से जानकारी ले लेते हैं।

बचत खाते पर कटौती के नियम
1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत बचत खाते से मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर कटौती का दावा किया जा सकता है। यह कटौती बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों के बचत खातों पर उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि यदि आपको एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में जमा की गई धनराशि पर 10,000 रुपये या उससे कम ब्याज मिला तो उस पर कोई कर नहीं लगेगा।

वरिष्ठ नागरिकों को अधिक कटौती का लाभ
वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में जमा की गई राशि पर अधिक कर छूट मिलती है। 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80TTB के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सभी बचत और सावधि जमा पर 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कटौती का दावा करने की अनुमति है। वरिष्ठ नागरिक वे करदाता हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। बैंक, सहकारी संस्थाएँ और पोस्ट ऑफिस खातों से मिलने वाला ब्याज इस कटौती के लिए पात्र है.

अतिरिक्त कटौती
पोस्ट ऑफिस बचत खाते में धारा 10(15)(i) के तहत अतिरिक्त कटौती की अनुमति है। यह कटौती धारा 80 TTA के तहत सामान्य करदाताओं को उपलब्ध 10,000 रुपये और धारा 80 TTB के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध 50,000 रुपये के अलावा है। खास बात यह है कि यह कटौती नई आयकर प्रणाली में भी उपलब्ध है। एक वित्तीय वर्ष में एक ही खाते पर पोस्ट ऑफिस बचत खाते के ब्याज पर करदाता को 3,500 रुपये तक की कटौती की जा सकती है। संयुक्त खाते के मामले में यह 7,000 रुपये है.

ऐसी मिलेगी ज्यादा कटौती
कर तज्ञों का कहना है कि यदि करदाता पोस्ट ऑफिस बचत खाते में पैसे रखते हैं, तो वह धारा 80TTA और धारा 10(15)(i) के तहत मिलने वाले ब्याज पर छूट का दावा कर सकता है। इस प्रकार, 60 वर्ष से कम उम्र का करदाता पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर ब्याज पर कुल 13,500 रुपए तक की छूट का दावा कर सकता है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि यह अतिरिक्त लाभ केवल पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर उपलब्ध है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

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