Mutual Fund Investment | ITR में जरूर देनी होगी म्यूचुअल फंड पर मुनाफे की जानकारी, नहीं तो आएगा नोटिस

Mutual Fund Investment

Mutual Fund Investment | वित्त वर्ष 2022-24 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 में म्यूचुअल फंड में निवेश कर कैपिटल गेंस कमाया है तो इसे अपने ITR में दर्ज करना न भूलें। ITR में वित्त वर्ष में म्यूचुअल फंड निवेश से होने वाली आय का खुलासा करना बेहद जरूरी है।

इक्विटी या डेट फंड की जांच करें
म्यूचुअल फंड मुनाफे पर लगाया जाने वाला टैक्स कई कारकों पर निर्भर करता है। मायने यह रखता है कि आपने कितने समय तक म्यूचुअल फंड रखा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड दोनों को टैक्स देना होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में 65% निवेश करता है उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है।

होल्डिंग अवधि के आधार पर कर
अगर निवेशक ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक साल से कम समय में मुनाफा कमाने के बाद बेचा है तो उसे 15% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना होगा। और यदि होल्डिंग अवधि एक वर्ष से अधिक है, तो इकाइयों की बिक्री से मुनाफे पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ होता है। इस पर आपको 10% टैक्स देना होगा। हालांकि, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं है। बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के 1 लाख रुपये से अधिक के मुनाफे पर 10% टैक्स देना होगा।

पूंजीगत लाभ विवरण को करीब रखें
अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचकर मुनाफा कमाया है तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। ITR फाइल करते समय आपको Form 16 के साथ Form 16AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट रखना होगा। AIS और TIS के पास एक साल में खरीदे और बेचे गए म्यूचुअल फंड यूनिट्स की वैल्यू की पूरी जानकारी होगी।

कैपिटल गेन स्टेटमेंट में जाकर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रकम देख सकते हैं। दोनों अमाउंट कैपिटल गेंस रिटर्न में लिखे होंगे। आपको शेड्यूल 112A में इक्विटी म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ और अनुसूची सीजी में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की रिपोर्ट करनी होगी। यदि आपको फंड में निवेश पर लाभांश मिला है, तो इस आय को अन्य स्रोतों की अनुसूची में दिखाना होगा।

आयकर विभाग के पास पूरी जानकारी
ITR फाइल करते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पूंजीगत लाभ की सूचना देने की आवश्यकता है क्योंकि कर विभाग के पास आपके द्वारा म्यूचुअल फंड इकाइयों के लेनदेन का पूरा विवरण है जो म्यूचुअल फंड द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Mutual Fund Investment Know Details as on 15 July 2023

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