Tax Saving Options | अगले महीने 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023 पेश करेंगी। करॉना के मुश्किल समय के बाद अब फिर से सब कुछ सुचारू रूप से चलता दिख रहा है। इससे इस साल बजट को लेकर नागरिकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लाखों नियोक्ताओं को भी उम्मीदें हैं। तो क्या 9 साल से इंतजार कर रहे इनकम टैक्स स्लैब में होगा बदलाव, क्या मिलेगी टैक्स में छूट? यह कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको टैक्स सेविंग के कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। इससे आपका टैक्स का बोझ कम होगा।
टैक्स सेविंग प्लान का मतलब है टैक्स सेविंग स्कीम
यदि आप आयकर में छूट की उम्मीद कर रहे हैं, तो आय, निवेश व्यय और पेंशन योजनाओं की सही योजना बनाना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आपके टैक्स की बचत हो सकती है। आप इन तरीकों का सही दावा करके बहुत सारे करों को बचा सकते हैं। आज हम आपको इसी संबंध में जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं।
आपको कई तरह से इनकम टैक्स में टैक्स में कटौती करने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में सही तरीके से निवेश करते हैं तो आपको 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। एनपीएस में आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक और 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप एलआईसी, ईपीएफ, पीपीएफ में उचित निवेश करते हैं, तो आपको आयकर में 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है। सुकन्या समाधि स्कीम में निवेश कर के भी आप टैक्स छूट पा सकते हैं।
होम लोन पर टैक्स में आप 1.5 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। लोन लेकर घर लेने पर भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। वहीं अगर आप भी किराए के मकान में रह रहे हैं तो एचआरए के तहत टैक्स बचा सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस के तहत आपको 80जीजी के तहत टैक्स छूट मिलती है।
अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आप इससे टैक्स छूट भी पा सकते हैं। इसमें आपको बीमा प्रीमियम पर 80डी के तहत टैक्स छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिक एससीएसएस योजना के तहत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में बचत की है तो आपको 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, आपको अपने अन्य खर्चों पर भी टैक्स छूट मिलती है।
सरकारी योजनाओं में निवेश करने पर आपको एफडी, यात्रा भत्ते, बच्चों की शिक्षा, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में छूट मिलती है। दूसरी ओर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सरकार 80 जी के तहत किसी भी अधिसूचित फंड या संगठन को दान करती है, तो आप उस राशि पर 100% कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन सबके लिए सही दस्तावेज और योजना और निवेश का होना जरूरी है।
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