Tax Deduction Claim | नेशनल पेमेंट सिस्टम को लेकर बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। बजट 2024 में NPS को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बड़ी बात कही वह यह है कि NPS में प्राइवेट सेक्टर के नियोक्ताओं द्वारा किए गए योगदान को कर्मचारियों के वेतन के 10% से बढ़कर 14% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकारी कंपनियों की तरह निजी कंपनियां और नियोक्ता अब अपने कर्मचारियों की कुल सैलरी का 14% योगदान NPS खाते में कर छूट पा सकते हैं। अब तक केवल 10% योगदान को कर मुक्त किया गया था।
बजट में 14% तक के योगदान पर नियोक्ताओं को टैक्स ब्रेक देकर, उन्हें अपने कर्मचारियों के NPS खातों में अधिक पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट खातों में अधिक पैसा जमा होगा। यानी अप्रत्यक्ष रूप से भी कर्मचारियों को फायदा होगा।
यह है नियम
NPS के तहत कंपनियां या नियोक्ता कर्मचारियों के NPS खातों में जमा राशि पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। अब तक, नियोक्ता का योगदान 10 %(सरकारी कर्मचारियों के मामले में 14%) तक का योगदान (मूल और महंगाई भत्ता) धारा 36 (1) (iv) (कॉर्पोरेट लाभ और हानि (पी एंड एल) धारा 36 (1) (iv) के तहत शामिल है। a) आयकर अधिनियम, 1961। (ख) को व्यवसाय व्यय के रूप में खाते से कटौती करने की अनुमति दी गई थी। अब, सरकारी कर्मचारियों की तरह, निजी कर्मचारियों के मामले में भी, 14% योगदान को कर छूट मिलेगी। कर्मचारी धारा 80CCD(2) के तहत अपने वेतन के 10% तक योगदान पर कर छूट का दावा कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी कर व्यवस्था का चयन करें।
NPS पर कर्मचारियों को छूट मिलती है
NPS में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80CCD (1), धारा 80CCD (1B) और धारा 80CCD (2) के तहत कर छूट मिलती है। धारा 80CCD (1B) के तहत आप NPS में निवेश करके 50,000 रुपये की वार्षिक कर कटौती के लिए पात्र हो सकते हैं। इसमें सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 लाख रुपये की टैक्स छूट का प्रावधान है। वेतनभोगी कर्मचारी के लिए, निवेश की गई राशि या मूल वेतन + DA का 10% कटौती की राशि माना जाता है। स्व-व्यवसायी निवेशकों के लिए, निवेश की गई राशि या कुल आय का 20%, जो भी कम हो, कटौती के लिए योग्य माना जाता है।
निकासी पर टैक्स छूट
NPS टियर-1 अकाउंट से निकाली गई पूरी रकम टैक्स फ्री होती है। यहां यह जानना जरूरी है कि निवेशक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही 60 साल की उम्र से पहले NPS टियर 1 अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। निवेश की गई कुल राशि के 25% तक की निकासी पर ही टैक्स छूट मिलती है, उससे ज्यादा नहीं। वहीं, अगर आप टियर-2 अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो निकाली गई रकम को टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। इस इनकम पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।
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