RBI Guidelines for Money Transfer | भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC यानी ग्राहकों की जानकारी जमा करने पर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संबंधित निर्देशों के बाद केंद्रीय बैंक ने KYC पर नए निर्देश जारी किए, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इसका सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सीमा पार वायर ट्रांसफर के साथ-साथ घरेलू वायर ट्रांसफर में प्रमोटरों और लाभार्थियों का पूरा विवरण हो।
FATF प्रस्तावों का कार्यान्वयन
भारतीय रिजर्व बैंक ने वायर ट्रांसफर पर नए निर्देश जारी किए हैं और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से वायर ट्रांसफर के सभी मामलों में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का पूरा विवरण रखने के लिए कहा है, चाहे वह घरेलू या सीमा पार लेनदेन हो। इस संबंध में रिजर्व बैंक ने KYC को अपडेट कर FATF के संबंधित प्रस्तावों को लागू कर दिया है।
RBI द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भले ही रेमिटर का KYC रेग्युलेटेड एंटिटी के साथ किया गया हो, लेकिन क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रान्सफर के मामले में प्रमोटर और लाभार्थी दोनों का KYC होना चाहिए।
डोमेस्टिक लेन-देन के लिए यह काम जरूरी है।
रिजर्व बैंक ने मास्टर निर्देश के अद्यतन नोटिस में कहा कि सीमा पार से धन भेजने वाले प्रवर्तकों और लाभार्थी दोनों के बारे में पूरी और सटीक जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अगर डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर होता है और पैसा संबंधित वित्तीय संस्थान के खाताधारक का है तो ऐसी स्थिति में भेजने वाले और प्राप्तकर्ता की सारी जानकारी ली जाए।
RBI ने अपने नए निर्देशों में कहा कि 50,000 रुपये या उससे अधिक के डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर के मामले में, साथ ही यदि प्रेषक संबंधित संस्थान या बैंक का खाता धारक नहीं है, तो सीमा पार तार हस्तांतरण के मामले में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की जानकारी एक ही तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए। RBI ने यह भी कहा कि इन बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को जरूरत पड़ने पर वायर ट्रांसफर के प्रमोटरों और लाभार्थियों की जानकारी जांच अधिकारियों को देनी होगी।
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