
PPF Interest Rate | सरकारी भविष्य निर्वाह निधि खातों में नॉमिनी बदलने के लिए ली जाने वाली शुल्क सरकार ने रद्द कर दी है। अब कोई भी वित्तीय संस्था इस सेवा के लिए शुल्क नहीं ले सकेगी। इस बदलाव को लागू करने के लिए सरकार ने सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियम, 2018 में संशोधन किया है। 2 अप्रैल 2025 को जारी किए गए राजपत्र अधिसूचना द्वारा यह जानकारी दी गई।
अर्थमंत्री की सोशल मीडिया पर घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब पीपीएफ और अन्य लघु बचत योजनाओं में नामांकन से संबंधित किसी भी प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूर्व में, पीपीएफ खाताधारकों को नॉमिनी बदलने या हटाने के लिए 50 रुपये शुल्क देना पड़ता था।
बैंकिंग सुधारणा विधेयक 2025
हाल ही में मंजूर किए गए बैंकिंग सुधारणा विधेयक 2025 के तहत खातेधारक अब अपनी बैंक जमा, सुरक्षित हिरासत में वस्तुओं और लॉकरों के लिए चार व्यक्तियों तक नामित कर सकते हैं। इन नए नियमों से बैंकिंग प्रक्रिया और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।
पीपीएफ क्या है?
पब्लिक प्रोविडेंड फंड सरकार की दीर्घकालिक बचत योजना है। यह योजना आयकर धारा 80C के तहत कर लाभ देती है और EEE श्रेणी में रखी जाती है। इसका मतलब है कि इसमें की गई निवेश, उस पर प्राप्त ब्याज और परिपक्वता राशि ये तीनों पूरी तरह से कर मुक्त हैं। पीपीएफ की अवधि 15 वर्ष है। इसके बाद इस अवधि को प्रत्येक 5-5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है.