Old Vs New Tax Regime | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई कर व्यवस्था के तहत एक नया कर ढांचा पेश किया। इस नए स्ट्रक्चर के तहत मिडिल क्लास को टैक्स राहत का फायदा मिलेगा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि नई आयकर प्रणाली के तहत 10 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था जस की तस रखी गई है।
नई कर व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए हैं?
नए बजट प्रस्ताव के अनुसार, 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये के बीच की वार्षिक आय पर 5%, 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 10% और 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15% कर लगाया जाएगा। वहीं यह प्रस्ताव किया गया है कि 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर 20% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर की दर समान रहेगी और नया कर स्लैब 1 अप्रैल, 2024 (आकलन वर्ष 2025-26) से लागू होगा।
नई कर व्यवस्था के तहत प्रस्तावित कर संरचना इस प्रकार है
सालाना आय कर
* 3 लाख रुपये जीरो टैक्स
* 3.1 लाख रुपये से 7 लाख रुपये 5% टैक्स
* 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये 10% टैक्स
* 10.1 लाख रुपये से 12 लाख रुपये 15% टैक्स
* 12.1 लाख से रु. 15 लाख रु. 20% टैक्स
* 15 लाख रुपये से अधिक 30% टैक्स
वर्तमान कर संरचना इस प्रकार है
सालाना आय कर
* 3 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स
* 3.1 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक 3.1 लाख रुपये से अधिक पर 5% टैक्स
* 6.1 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक 15,000 + 6 लाख रुपये से अधिक पर10% टैक्स
* 9.1 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक 45,000 रुपये + 9 लाख रुपये से अधिक पर 15% टैक्स
* 12.1 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 90,000 रुपये +12.1 लाख रुपये से अधिक पर 20% टैक्स
* 15 लाख रुपये से अधिक 1.50 लाख रुपये + 15 लाख रुपये से अधिक पर 30% टैक्स
पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था का क्या फायदा है?
आयकर अधिनियम की पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं को विभिन्न कर कटौती और वार्षिक आय पर छूट का लाभ मिलता है जिसमें 80C के तहत निवेश, धारा 80 D के तहत बीमा प्रीमियम का भुगतान, धारा 80G के तहत दान आदि शामिल हैं। इसलिए पुरानी आयकर प्रणाली को विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए अच्छा माना जाता है ताकि वे ITR दाखिल करते समय निवेश पर कर कटौती का दावा कर सकें।
पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था
आय सीमा (रुपये) पुरानी टैक्स व्यवस्था (60 साल तक) पुरानी टैक्स व्यवस्था (60-80 साल) पुरानी टैक्स व्यवस्था (80 साल से ऊपर)
* 2.50 लाख से कम जीरो जीरो जीरो
* 250,001 से 300,000 तक 5% 5% 5%
* 300,001 से 500,000 तक 5% 5% 5%
* 500,001 से 750,000 तक 20% 20% 20%
* 750,001 से 1,000,000 तक 20% 20% 20%
* 10,00,001 से 12,50,000 तक 30% 30% 30%
* 12,50,001 से 15,00,000 तक 30% 30% 30%
* 15,00,001 से अधिक 30% 30% 30%
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