ITR Form 16 | क्या फॉर्म-16 को बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है? जानिए क्या है नियम

ITR Form 16

ITR Form 16 | नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। ऐसे में अब एक बार फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त आ गया है। वेतनभोगी वर्ग को आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की जरूरत होती है, लेकिन कई मामलों में लोग बिना फॉर्म 16 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 16 एक दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी की पूरी कर योग्य आय का हिसाब रखा जा सकता है। अक्सर यह देखा गया है कि कुछ कर्मचारियों का वेतन कर योग्य आय के भीतर नहीं आता है। ऐसे में कंपनी उनके लिए फॉर्म 16 जारी नहीं करती है। अगर ऐसा है तो आप बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर भर सकते हैं।

फॉर्म 16 के बिना ITR कैसे फाइल करें?
जानकारों का कहना है कि फॉर्म 16 न होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। इसमें आपको कई तरह के दस्तावेज जमा करने होंगे, क्योंकि आयकर विभाग आपकी आय का सबूत चाहता है। ऐसे में आपकी सैलरी स्लिप इसमें आपकी मदद कर सकती है। इससे आपको अपनी कुल इनकम और टैक्सेबल इनकम की जानकारी मिल जाती है। यदि आपके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, तो आपके वेतन को आपकी आय का प्रमाण माना जाएगा।

फॉर्म 16 क्या है?
वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 16 एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह आपकी कुल आय का लेखा-जोखा देता है। इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति ने कुल कितना पैसा खर्च किया। पिछले वित्त वर्ष में कितना टैक्स काटा गया और TDS की जानकारी भी मिलती है, जिससे आपके निवेश की जानकारी भी दर्ज हो जाती है। आपकी सैलरी स्लिप के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

आपकी कंपनी आपकी सैलरी और आपके निवेश प्लान के आधार पर आपके टैक्स की गणना करती है, फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से TDS काटती है। आमतौर पर, कंपनी आपके कुल टैक्स को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मासिक आधार पर काटती है। इससे एक ही समय में किसी भी कर्मचारी पर बहुत अधिक बोझ नहीं पड़ता है।

ITR फॉर्म 26AS द्वारा दाखिल किया जा सकता है
अगर आपके पास फॉर्म 16 उपलब्ध नहीं है तो आप 26AS के जरिए अपने TDS और TCS के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस फॉर्म में किसी व्यक्ति के अग्रिम करों और उच्च मूल्य के लेनदेन के बारे में जानकारी होती है। इसके अलावा आपके पास सैलरी स्लिप, HRA स्लिप, इनकम टैक्स सेक्शन 80सी और 80डी के तहत निवेश का सबूत आदि होना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने होम लोन का प्रूफ भी जमा करना होगा। इसके बाद आप बिना फॉर्म 16 के आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

फॉर्म 26AS – कैसे डाउनलोड करें
अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है लेकिन आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स वेबसाइट से फॉर्म 26एएस डाउनलोड कर सकते हैं।
* https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ ई-फाइल पोर्टल पर क्लिक करें।
* इसके बाद, आपको मेरा खाता विकल्प दिखाई देगा, व्यू फॉर्म 26AS लिंक पर क्लिक करें।
* इसके बाद, मूल्यांकन वर्ष का चयन करें और दृश्य समय पर क्लिक करें।
* फिर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें और यह फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।

महत्वपूर्ण : अगर आपको यह लेख/समाचार पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें और अगर आप भविष्य में इस तरह के लेख/समाचार पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए ‘फॉलो’ बटन को फॉलो करना न भूलें और महाराष्ट्रनामा की खबरें शेयर करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। शेयर खरीदना बेचना बाजार विशेषज्ञों की सलाह है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित है। इसलिए, किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए महाराष्ट्रनामा.कॉम जिम्मेदार नहीं होगा।

News Title : ITR Form 16 Know Details as on 17 April 2023

अन्य

x
Maharashtranama

महाराष्ट्रनामा से पाएं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स.

लगातार पाएं दिनभर की बड़ी खबरें. आप Bell पर क्लिक करके सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं.

x

Notification Settings

Select categories to receive notifications you like.