Income Tax Rule | घर में ज्यादा कैश रखने पर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी के यहां छापेमारी होती है। आपने इसके बारे में सुना होगा। हम अक्सर खबरों में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ते और सुनते हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल है कि किसी व्यक्ति के घर में कितना कैश रखने की इजाजत है? साथ ही अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा कैश आता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। यही वह है जिसके बारे में हम आज जानने जा रहे हैं।
इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक घर में कैश रखने की कोई सीमा नहीं है। आप अपने घर में जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। हालांकि, अगर जांच एजेंसी कभी उसे पकड़ती है, तो आपको उसका वैध स्रोत देना होगा। यदि आपने उस पैसे को कानूनी रूप से अर्जित किया है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यानी आप घर में कितनी भी नकदी रख सकते हैं। आपको बस यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि इसका स्रोत क्या है। आपको दस्तावेज भी दिखाने होंगे।
इनकम टैक्स भरना है आवश्यक
यदि आप घर पर बड़ी मात्रा में नकदी रखते हैं, तो आपके पास इसका वैध स्रोत और संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। आपको आय के आधार पर अपना आयकर भी देना चाहिए। अगर आप अतिरिक्त नकदी को पकड़ने के बाद जांच एजेंसी के सामने यह सबूत पेश करते हैं, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आपको इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। जानकारी नहीं होने पर आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
वैध स्रोत का खुलासा नहीं करने पर जुर्माना देना होगा।
घर में अतिरिक्त नकदी पकड़े जाने पर अगर आप जांच एजेंसी को इसका कानूनी स्रोत नहीं बताते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए आयकर विभाग आपके घर से जब्त नकदी का 137% जुर्माना वसूलता है। यानी आपको अपने घर से इकट्ठा की गई कैश की तुलना में 37% ज्यादा भुगतान करना होगा।
नकद लेन-देन में इन बातों का रखें ध्यान
जब आप नकद के साथ बड़ा लेनदेन करते हैं, तो आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए। एक बार में बैंक में 50,000 रुपये या उससे अधिक निकालने या जमा करने के लिए आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। साथ ही कोई भी खरीदारी करते समय 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए आपको पैन और आधार भी दिखाना होगा। इसके अलावा अगर आप एक साल में अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो आपको बैंक में पैन और आधार दिखाना होगा।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
Copyright © 2024 MaharashtraNama. All rights reserved.