Income Tax Return | आयकर नोटिस मिलने के बाद भी आईटीआर में कर सकते है बदलाव, जानिए आसन प्रक्रिया

Income Tax Return

Income Tax Return | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय टैक्सपेयर्स की तरफ से कुछ गलतियां हुईं, जिसकी वजह से फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस भेजता है और टैक्सपेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर आयकर विभाग के नोटिसों को नकारात्मक रूप में देखा जाता है जो सही नहीं है। अगर आपको भी आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। कई बार आयकर विभाग आपके आईटीआर में हुई किसी गलती को सुधारने के लिए आपको नोटिस भेजता है।

ऐसे में इनकम टैक्स नोटिस मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं और अगर हां तो कैसे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कई तरह की गलतियां हो सकती हैं, खासकर लोग पूरी इनकम का खुलासा न करने की गलती करते हैं जबकि कुछ लोग टैक्स कटौती का झूठा दावा करते हैं जिससे फाइलिंग में गलतियां होती हैं। ऐसे में आयकर विभाग रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की सुविधा देता है ताकि टैक्सपेयर्स गलतियों को सुधारकर आईटीआर फाइल कर सकें।

क्या आईटीआर में सुधार किया जा सकता है?
अगर वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है तो इनकम टैक्स एक्ट टैक्सपेयर को गलती सुधारने का मौका देता है। आयकर अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत, करदाताओं को आयकर रिटर्न में संशोधन करने की शक्ति है और करदाता आयकर विभाग से नोट प्राप्त करने के बाद भी आईटीआर में विसंगतियों को ठीक करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं।

ITR कब बदला जा सकता है?
करदाता संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले किसी भी समय संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित आकलन वर्ष के पूरा होने से पहले तीन महीने के भीतर या आकलन वर्ष के अंत में, जो भी पहले हो, रिटर्न में किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है।

क्या आपको जुर्माना देना होगा? Income Tax Return
आयकर विभाग संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए कोई शुल्क या जुर्माना नहीं लेता है। लेकिन आय में सुधार या कर देयता में बदलाव के मामले में कुछ ब्याज लगाया जा सकता है।

संशोधित आईटीआर कैसे फाइल करें
* आयकर आईडी और कैप्चा कोड के साथ आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करें।
* लॉग इन करने के बाद, ई-फाइलिंग मेनू पर क्लिक करें और ‘आयकर रिटर्न’ लिंक चुनें।
* फिर एक नया पेज खुलेगा जहां डिफ़ॉल्ट रूप से पैन विवरण दिखाया जाएगा। मूल्यांकन वर्ष, आईटीआर फॉर्म नंबर और फाइलिंग प्रकार (मूल या संशोधित रिटर्न) विकल्प चुनें और अंत में ‘ऑनलाइन तैयार करें और सबमिट करें.’
* ऑनलाइन ITR फॉर्म में ‘सामान्य सूचना’ टैब के तहत रिटर्न फाइलिंग सेक्शन ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ और रिवाइज्ड फाइलिंग टाइप ‘संशोधित’ विकल्प का चयन करें।
* फिर रसीद संख्या और फॉर्म के अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ मूल रिटर्न दाखिल करने की तारीख दर्ज करें और जमा करें।
* अंत में, आप तेज़ ITR प्रोसेस के लिए अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई करते हैं.

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Income Tax Return 09 June 2024

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