Bank FD Alert | फिक्स्ड डिपॉजिट करने वाले ग्राहकों के लिए अहम खबर है। अगर आपने भी किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट किया है तो यह सुनिश्चित करने का समय है कि इस निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर बैंक TDS न काटा जाए। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर TDS नहीं काटेगा, लेकिन अगर आपको किसी एक वित्त वर्ष में बैंक की FD पर 40,000 रुपये से ज्यादा का ब्याज मिलता है तो बैंक एक तय TDS काटेगा। हालांकि, आय छूट स्लैब के तहत आने पर बैंक TDS नहीं काटा जाता है।
अगर आपका बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है तो जल्द ही एक फॉर्म जमा करें ताकि जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज न काटा जाए। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिटर हैं तो आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H बैंक में जमा करना होगा, नहीं तो आपका TDS कट सकता है।
जमाकर्ताओं को टैक्स कैसे बचाया जाएगा?
फिक्स्ड डिपॉजिट वाले ग्राहकों को वित्त वर्ष की शुरुआत में सालाना फॉर्म 15G या 15H जमा करना जरूरी है। यह फॉर्म ब्याज पर TDS से बचने के लिए दाखिल किया जाता है। 60 साल से कम उम्र के ग्राहक फॉर्म 15G के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं, जबकि 60 साल से अधिक उम्र के लोग फॉर्म 15H का इस्तेमाल कर TDS डीएस छूट पा सकते हैं।
फॉर्म 15G का मतलब क्या है?
यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया है, तो आपको फॉर्म 15G भरने की सलाह दी जाती है। इस फॉर्म को भरने से ब्याज पर टैक्स यानी TDS नहीं कटेगा। फॉर्म 15G आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 ए के तहत उपलब्ध है और बैंक को आपकी वार्षिक आय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस फॉर्म के जरिए आप बैंक से कह सकते हैं कि वह आपकी ब्याज आय से TDS काटने से रोके।
फॉर्म 15H का मतलब क्या है?
सावधि जमा ब्याज पर TDS की कटौती से बचने के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को फॉर्म 15H भरना आवश्यक है। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको बिना किसी टैक्स कटौती के अपनी जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज का पैसा मिल जाता है। फॉर्म 15G /H जमा करने का कोई नियम नहीं है। यदि एक वित्तीय वर्ष में, आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। यह फॉर्म उपयोगी होगा यदि आपने 40,000 रुपये से अधिक ब्याज अर्जित किया है। साथ ही अगर आप हर साल फॉर्म 15G जमा करते हैं तो आपको TDS नहीं देना होगा।
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