Tax on Gold

Tax on Gold | वैश्विक के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले कुछ सालों से सोने की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है, लेकिन सोमवार यानी 22 अप्रैल को सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमतों में मामूली गिरावट के बावजूद कीमती धातु का भाव 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर बना हुआ है।

देशभर में सोने के आभूषणों की खरीद से लेकर सोने में निवेश को भी बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है। देशभर में 12 महीने सोना बहुतायत में बिक रहा है। खासकर त्योहारों के दौरान सोने की कीमत सस्ती हो जाती है, सोना बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है, जिससे लोगों को शानदार रिटर्न भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंसान घर में कितना सोना रख सकता है।

सरकार ने जहां घर में सोना रखने की सीमा तय कर रखी है, वहीं घर में रखे सोने पर भी कुछ इनकम टैक्स नियम लागू होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। कई लोगों को अभी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर घर में एक सीमा से ज्यादा सोना रखा जाता है तो आयकर विभाग को हिसाब देना पड़ता है या फिर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई से बचने के लिए घर में कितने तोले सोने को रखने की अनुमति है।

आप घर पर कितने तोले सोना रख सकते हैं?
आयकर विभाग के मुताबिक एक शादीशुदा महिला 500 ग्राम सोना रख सकती है, जबकि अविवाहित महिला को घर में 250 ग्राम तक सोना रखने की इजाजत है। इसी तरह कोई व्यक्ति 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकता है, वहीं अगर सोना खरीदने के तीन साल के भीतर बेचा जाता है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और तीन साल बाद सोने की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।

घर में लिमिट से ज्यादा सोना हो तो
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने घर में जितना चाहे उतना सोना रख सकता है यदि वह किसी वैध स्रोत का प्रमाण देता है और सोना कहां से आया है। हालांकि, आयकर विभाग आय के स्रोत का खुलासा किए बिना सोने के गहने या सिक्कों को जब्त नहीं कर सकता है, अगर सोना घर में निर्धारित सीमा के भीतर रखा जाता है। साथ ही अगर सोना सीमा से अधिक पाया जाता है और कोई वैध सबूत नहीं है तो आयकर विभाग जब्ती की कार्रवाई कर सकता है।

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News Title : Tax on Gold 28 April 2024