EPFO Joint Declaration Form | आपके ईपीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव, जाने विस्तार में

EPFO Joint Declaration Form

EPFO Joint Declaration Form | अगर आपकी सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफओ के पीएफ अकाउंट में जमा होता है तो हर कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ईपीएफओ ने अब कुछ ईपीएफ खाताधारकों को एक बड़े नियम से राहत दी है।

ईपीएफ सदस्यों के लिए अच्छी खबर यह है कि ईपीएफओ ने कुछ ईपीएफ खाताधारकों को संयुक्त घोषणा पत्र जमा करने से छूट दी है और ईपीएफओ ने इस संबंध में एक परिपत्र भी जारी किया है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले कर्मचारी स्वचालित रूप से ईपीएफ योजना के लिए पात्र हैं। यदि ईपीएफ सदस्य बनने के दौरान मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है, तो नियोक्ता और कर्मचारी को एक संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में ईपीएफओ ने अब कुछ ईपीएफ खाताधारकों को एक ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से छूट दे दी है। ईपीएफओ ने जनवरी में इस संबंध में सर्कुलर जारी किया था।

पेंशन खाताधारकों के लिए अलर्ट
ईपीएफओ के हालिया परिपत्र के अनुसार नौकरी छोड़ने वाले या मृत्यु हुए ईपीएफ सदस्यों को छूट दी गई है जबकि कुछ मौजूदा सदस्यों को संयुक्त घोषणा फॉर्म भरने से छूट दी गई है। इसके अलावा, ईपीएफ सदस्य जो पहले से ही वैधानिक सीमा से अधिक वेतन का योगदान दे रहे हैं और अपने नियोक्ता योगदान पर ड्यूटी का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें तुरंत संयुक्त घोषणा पत्र नहीं भरना होगा। इस बीच सर्कुलर में ईपीएफओ ने सभी ईपीएफ सदस्यों के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का नया फॉर्मेट भी जारी किया है।

उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने वालों के लिए लागू नहीं
ईपीएफओ ने अपने परिपत्र में कहा कि जिन सदस्यों ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन किया है, उन्हें इस छूट का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन करने वाले सभी EPS खाताधारकों के लिए यह संयुक्त घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा।

किन ईपीएफ खाताधारकों को मिलेगा फायदा
EPFO ने एक सर्कुलर में कहा कि नौकरी छोड़ने वाले ईपीएफ सदस्यों को संयुक्त घोषणा फॉर्म भरने से छूट दी जाएगी। या फिर जिन मृतक सदस्यों के खाते अभी भी एक्टिवेट हैं, उन्हें भी इस फॉर्म को भरने से राहत मिली है। ध्यान दें कि इन दोनों श्रेणियों में फॉर्म भरने से छूट केवल उन्हीं खातों को मिलेगी, जिन्होंने 15,000 रुपये की मानक सीमा से अधिक जमा किया है और नौकरी छोड़ दी है या 31 अक्टूबर, 2023 से पहले किसी की मृत्यु हो गई है।

इसके अलावा EPFO के मौजूदा सदस्य जो मानक सीमा से अधिक भुगतान कर रहे हैं और उनका नियोक्ता उनसे संबंधित प्रशासनिक शुल्क चुका रहा है उन्हें फॉर्म भरने से छूट का लाभ मिलेगा।

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News Title : EPFO Joint Declaration Form 17 March 2024

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