EPFO Passbook | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सात करोड़ सक्रिय सदस्यों के लिए यह अच्छी खबर है। अब ईपीएफ मेंबर्स को क्लेम सेटलमेंट के दौरान अपने प्रोविडेंट फंड में जमा पैसे पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। EPFO ने ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में ब्याज भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, इसके अलावा EPFO सदस्यों के भविष्य निधि दावों के निपटान में भी तेजी लाई जा सकती है।
EPF क्लेम सेटलमेंट नियमों में बदलाव
EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने EPF दावों का निपटान करते समय ब्याज भुगतान के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस दिशा में, सीबीटी ने ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 60 (2) (बी) में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो महीने की 24 तारीख तक दावा निपटान दावों के लिए केवल पिछले महीने के अंत तक ब्याज के भुगतान का प्रावधान करता है। हालांकि, अब नए नियमों के तहत ईपीएफ सदस्यों को क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक EPF पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
अब आपको पीएफ पर मिलेगा अतिरिक्त ब्याज
EPFO के इस फैसले से ईपीएफ सदस्यों को अपने भविष्य निधि पर अधिक ब्याज मिलेगा और इस फैसले से ग्राहकों की शिकायतें कम होंगी। साथ ही सीबीटी के इस फैसले से EPF मेंबर्स को क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज मिलेगा। इससे पहले, यदि 24 तारीख से पहले धन निकाला जाता था, तो ब्याज का भुगतान केवल उस महीने से पहले के महीने के लिए किया जाता था, इसलिए EPF सदस्य ब्याज खो देंगे।
वहीं, EPF स्कीम के पुराने नियमों के अनुसार, EPF सदस्यों को ब्याज के नुकसान से बचाने के लिए ब्याज भुगतान के दावों पर 25 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संघ के नए फैसले के बाद ऐसे दावों पर पूरे एक महीने तक कार्रवाई होगी, जिससे लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी, समय पर निपटान संभव हो सकेगा और संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। 2023-24 तक ईपीएफओ ने 1.82 लाख करोड़ रुपये के कुल 4.45 करोड़ पीएफ दावों का निपटान किया है, जबकि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 1.57 लाख करोड़ रुपये के कुल 3.83 करोड़ EPF दावों का निपटान किया गया है।
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