PPF Calculator Post Office | भारत में, कर्मचारी भविष्य निधि कर बचाने के लिए चुना गया विकल्प है। ज्यादातर वेतनभोगी लोग टैक्स बचाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में निवेश करते हैं। सरकारी बचत योजना आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्रदान करती है।
निवेश, कमाई और मैच्योरिटी की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री रहे, यह सुनिश्चित करके पीएफ को एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट एक्ट का दर्जा मिलता है। यह आकर्षक है और अन्य कर बचत योजनाओं से अलग है। पीएफ इस समय 8.1 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है। ऐसे में लंबे समय तक पीएफ अकाउंट में ज्यादा पैसा निवेश करके आप अच्छा फंड जमा कर सकते हैं, जिसका फायदा भविष्य में मिल सकता है।
पीएफ खाताधारक टैक्स बचाने के लिए लंबी अवधि के निवेश का विकल्प चुन सकते हैं। पीएफ में 15 साल बाद मिलने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगता है। आप इसमें सालाना 1.5 लाख रुपये और न्यूनतम 500 रुपये का निवेश कर सकते हैं। अगले 15 साल तक इसमें पैसा फंसा रहेगा।
PPF खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया
* इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने खाते तक पहुंचें।
* ‘ओपन पीपीएफ अकाउंट’ विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
* यदि आप अपने लिए एक खाता खोल रहे हैं, तो “सेल्फ-अकाउंट” विकल्प चुनें। यदि आप नाबालिग का खाता खोल रहे हैं, तो ‘माइनर अकाउंट’ विकल्प चुनें।
* आवेदन में मांगी गई जानकारी भरें।
* प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए खाते में जमा की जाने वाली राशि दर्ज करें।
* अपने बचत खाते से ऑटो डेबिट विकल्प चुनने के लिए सही जानकारी प्रदान करें।
* इसके बाद आवेदन जमा करें ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
* ओटीपी डालने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा।
* पीएफ अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारी आपके मेल पर भेज दी जाएगी।
PPF खाता ऑफ़लाइन कैसे खोलें?
* पीपीएफ एप्लीकेशन लें और उसे ठीक से भरें।
* आवेदन के साथ आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज जोड़ें।
* खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी पसंद के बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं।
* अखंड पीपीएफ खाता खोलने के अनुभव के लिए संबंधित बैंक या डाकघर शाखा में बचत खाता रखने की सलाह दी जाती है।
* बैंक या पोस्ट ऑफिस शाखा में प्रतिनिधि को आवश्यक दस्तावेज दिखाएं।
कौन खोल सकता है PPF खाता?
भारतीय नागरिक
केवल भारतीय नागरिकता रखने वाले व्यक्ति ही अपने नाम पर पीपीएफ खाता खोलने के पात्र हैं।
नाबालिग
माता-पिता को नाबालिग की ओर से पीपीएफ खाता खोलने का अधिकार है।
विदेशी
अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जो खाते खोलने के समय मूल भारतीय नागरिक थे, वे 15 साल की पूरी अवधि के लिए निवेश बनाए रख सकते हैं। एनआरआई का दर्जा प्राप्त करने के बाद उन्हें नया खाता शुरू करने की अनुमति नहीं है।
Disclaimer: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
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