
PPF Money | पब्लिक प्रोविडेंट फंड देश में सुरक्षित निवेश के लिए एक बहुत लोकप्रिय योजना है। लाखों निवेशक टैक्स फ्री रिटर्न जेनरेट करने और रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए इस स्कीम में निवेश करते हैं। इस प्लान में आपको आंशिक निकासी, नॉमिनेशन बेनिफिट और कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन खाता परिपक्व होने से पहले ही खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर उसके खाते का क्या होता है? आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या हैं नियम।
क्या PPF खाताधारक की मृत्यु होने पर दावा किया जा सकता है?
जब PPF खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका PPF खाता तब तक जारी रहता है जब तक कि उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी उसके खाते से पूरी राशि नहीं निकाल लेता है। PPF होल्डर की मौत के बाद अगर आप ज्यादा रकम जमा करते हैं तो आपको इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को खाते के 15 साल पूरे होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। वह डेथ क्लेम फॉर्म और उसके साथ जरूरी दस्तावेज भरकर पैसे निकाल सकता है।
PPF खाताधारक की मृत्यु के बाद, नामांकित व्यक्ति बैंक या डाकघर की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म जमा करके राशि का दावा कर सकता है। ध्यान दें कि 1 लाख रुपये तक की राशि बिना किसी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के दावा किया जा सकता है। PPF एक अद्भुत छोटी बचत योजना है, जिसमें आप कम समय में पर्याप्त राशि जमा कर सकते हैं क्योंकि यह अन्य बचत योजनाओं की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करता है।
नॉमिनी व्यक्ति पैसे कैसे निकाल सकता है?
PF खाताधारक का नॉमिनी जरूरी दस्तावेज जमा कर के खाते से पूरी रकम निकाल सकता है। इसके लिए उसे FORM G और खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। कुछ मामलों में, यह भी मामला था कि PPF धारक ने किसी को नामित नहीं किया था। ऐसे में उनका कानूनी वारिस डेथ केस दायर कर सकता है। लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, उसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
मृत्यु का दावा दायर करने वाले नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को एक बात पता होनी चाहिए कि यदि ग्राहक के खाते में कोई क्रेडिट या लोन बकाया है। इसलिए क्लेम प्रक्रिया से कट जाएगा और फिर दावेदार को बाकी पैसे मिलेंगे।
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