EPFO Higher Pension | कर्मचारी भविष्य निधि के छह करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है। उच्च पेंशन पर सरकार की ओर से दो दिन में दो बड़े फैसले लिए गए हैं। अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, वहीं भ्रम भी दूर हो गया है। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत बढ़ी हुई पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले और इसके लिए पात्र सदस्यों का नियोक्ता योगदान 8.33 प्रतिशत से बढ़कर 9.49 प्रतिशत हो जाएगा।
कामगार मंत्रालय का नोटिस
PF में नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान का 1.16 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के PF कॉर्पस से जमा किया जाएगा। यानी अगर कोई कर्मचारी ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनता है तो उसका PF कॉर्पस कम हो जाएगा। बुधवार को जारी एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के फैसले के अनुरूप है। अदालत ने 1.16 प्रतिशत योगदान के हस्तांतरण तंत्र पर छह महीने के लिए रोक लगा दी और अधिकारियों से इसके लिए पेंशन योजना में आवश्यक बदलाव करने को कहा।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के साथ विलय कर दिया गया है। सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में संहिता के प्रावधानों को लागू करने का फैसला किया है।
EPFO उच्च पेंशन योजना से किसे लाभ होगा
अधिसूचना के अनुसार, जिन सदस्यों ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैराग्राफ 11 के प्रावधानों के तहत संयुक्त विकल्प के लिए आवेदन किया है और पात्र पाए जाते हैं, नियोक्ता का योगदान मूल वेतन, डीए और रिटेनिंग भत्ते का 9.49% होगा, जो पहले 8.33 प्रतिशत था। इस प्रकार इसमें 1.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह अधिसूचना एक जनवरी 2014 से प्रभावी होगी और बढ़ा हुआ योगदान उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता 15,000 रुपये से अधिक है।
उच्च पेंशन पर संभ्रम
इस बीच, EPFO सदस्यों के बीच अभी भी उच्च पेंशन को लेकर काफी भ्रम की स्थिति है। अब तक, केवल 12 लाख सदस्यों ने योजना के लिए आवेदन किया है, जो कुल सदस्यता का 2% से कम है। उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा दो बार बढ़ाई जा चुकी है और वर्तमान समय सीमा 26 जून है।
मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकार कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान के लिए 15,000 रुपये तक के मूल वेतन का 1.16% की सब्सिडी प्रदान करती है। इसलिए नियोक्ता कर्मचारी के PF में मूल वेतन का 12% योगदान देता है। इसमें से 8.33 प्रतिशत EPS में और शेष 3.67 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होता है।
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