SIM Card New Rule | दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसलिए सिम खरीदने वालों और विक्रेताओं को इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए। यदि आप नए नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माने के साथ जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार फर्जी सिम कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड को कम करना चाहती है। इसी का नतीजा है कि दूरसंचार विभाग ने नए सिम कार्ड नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होने वाले थे, लेकिन सरकार ने समय सीमा दो महीने के लिए बढ़ा दी है। नए नियम 1 दिसंबर, 2023 से लागू होंगे।
KYC करना आवश्यक
नए नियमों के मुताबिक, सिम कार्ड बेचने वाले व्यक्ति को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की प्रॉपर KYC करनी होगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने वालों पर एक साथ ज्यादा सिम लेने पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि यूजर्स एक ही समय में कई सिम कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, एक आईडी पर सीमित संख्या में सिम कार्ड जारी किए जाएंगे।
कारावास और जुर्माना
नियमों के अनुसार, सभी सिम विक्रेताओं यानी पॉइंट ऑफ सेलको 30 नवंबर तक पंजीकृत होना आवश्यक है। इन सभी नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसमें कारावास का भी प्रावधान है।
धोखाधड़ी कम होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, सिम कार्ड विक्रेता अनुचित सत्यापन और सत्यापन के बिना नए सिम कार्ड जारी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से धोखाधड़ी हो रही है। इसलिए सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई फर्जी सिम कार्ड बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तीन साल के लिए जेल जाना होगा। उसका लाइसेंस भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इस समय भारत में करीब 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं।
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