
Airtel SIM | केंद्र सरकार ने फर्जी सिम कार्ड पर लगाम लगाने के लिए सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया है। ये नियम 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगे। ये बदलाव अगस्त में किए गए थे। लेकिन कार्यान्वयन में समय लग रहा है। सिम कार्ड नियमों के लिए कई समय सीमाएं निर्धारित की गई थीं। हालांकि, उस समय उन्हें लागू नहीं किया जा सका था। हालांकि, सिम खरीद से जुड़े ये नियम अब 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे।
एक आईडी पर इतने सिम
सिम कार्ड से जुड़े नियमों के मुताबिक एक आईडी पर सीमित संख्या में ही सिम खरीदे जा सकते हैं। सरकार ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए अतिरिक्त सिम खरीद पर नकेल कसना चाहती है। नए नियमों के अनुसार, सिम कार्ड विक्रेताओं को पंजीकरण करने और सिस्टम में शामिल होने से पहले KYC प्रक्रिया से गुजरना होगा।
10 लाख रुपये का जुर्माना
नए नियमों के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में सिम खरीदने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई टेलीकॉम कंपनी किसी सेलर को बिना रजिस्ट्रेशन के सिम बेचने की इजाजत देती है तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सभी डीलरों को पंजीकरण कराना होगा। सरकार फर्जी सिम कार्ड और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी कदम उठा रही है। इस समय देश में 10 लाख सिम कार्ड वेंडर हैं।
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