PPF Investment | बंद हो गया हो PPF अकाउंट तो ना हों परेशान, पर क्या कोई जुर्माना लगेगा?

PPF-Investment

PPF Investment | पब्लिक प्रॉविडेंट फंड  एक सुरक्षित निवेश योजना है। उच्च रिटर्न और कर बचत के कारण पीपीएफ में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ रही है। पीपीएफ अकाउंट में जमा रकम पर सरकार को 7.1 फीसदी ब्याज मिलता है।

पीपीएफ खाते में सालाना न्यूनतम 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। यह योजना ईईई श्रेणी में आती है। हर साल जमा की जाने वाली रकम, हर साल इस रकम पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी रकम टैक्स फ्री होती है।

पीपीएफ की लॉक-इन अवधि 15 साल है। पैसों की जरूरत के मामले में पीपीएफ अकाउंट से 15 साल पहले भी कुछ रकम निकाली जा सकती है। अगर आप स्कीम की लॉन्चिंग के 15वें साल से पहले खाते से पैसा निकालना चाहते हैं या इसे बंद करना चाहते हैं तो आंशिक निकासी के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। 15 साल बाद खाते में जमा पूरी रकम निकाली जा सकती है।

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएफ खाताधारक सातवें साल में पीपीएफ अकाउंट से 50 फीसदी रकम निकाल सकते हैं। पीपीएफ खाता पहले 6 वर्षों के लिए पूरी तरह से लॉक हो जाता है और आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2020-2021 में निवेश शुरू करना चाहता है तो वह आपात स्थिति में 2025-2026 के बाद ही पैसा निकाल सकता है।

समय से पहले पैसा निकालने पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी से पहले अगर खाताधारक की मौत हो जाती है तो 7 साल की यह शर्त खाताधारक के नॉमिनी पर लागू नहीं होती है। नॉमिनी किसी भी समय पैसे निकाल सकता है।

क्या पहले खाता बंद किया जा सकता है?
कुछ मामलों में, आपका पीपीएफ खाता 15 साल की अवधि पूरी होने से पहले बंद हो सकता है। पीपीएफ निकासी नियम 2021 के अनुसार, पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है यदि खाताधारक या आश्रितों को कोई जानलेवा बीमारी है या उच्च शिक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता है। मैच्योरिटी पीरियड से पहले बंद होने पर अकाउंट खोलने की तारीख से लेकर क्लोजिंग डेट तक 1 फीसदी ब्याज काटा जाता है।

पीपीएफ अकाउंट से समय से पहले पैसे निकालने के लिए फॉर्म सी जमा करना होता है। यह फॉर्म पोस्ट ऑफिस और बैंक में उपलब्ध है। फॉर्म में आपको अकाउंट नंबर भरना होगा और जो रकम निकालनी होगी। पासबुक के साथ फॉर्म जमा करना होगा। यह राशि सीधे आपके बचत खाते में जमा की जाएगी, या आप इसे डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी ले सकते हैं।

 महत्वपूर्ण: अगर आपको यह लेख/समाचार पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें और अगर आप भविष्य में इस तरह के लेख/समाचार पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए ‘फॉलो’ बटन को फॉलो करना न भूलें और महाराष्ट्रनामा की खबरें शेयर करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। शेयर खरीदना/बेचना बाजार विशेषज्ञों की सलाह है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित है। इसलिए, किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए महाराष्ट्रनामा.कॉम जिम्मेदार नहीं होगा।

News Title: PPF Investment Account Will Be Closed Before Maturity  Know Here Rules Check details here on 31 December 2022.

संबंधित खबरें

अन्य

x
Maharashtranama

महाराष्ट्रनामा से पाएं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स.

लगातार पाएं दिनभर की बड़ी खबरें. आप Bell पर क्लिक करके सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं.

x

Notification Settings

Select categories to receive notifications you like.