Income Tax Notice | इनकम टैक्स नोटिस का तुरंत जवाब नहीं देने पर होगा बड़ा नुकसान, जाने विस्तार में

Income Tax Notice

Income Tax Notice | आयकर रिटर्न फॉर्म में गलत कटौती या छूट का दावा करने पर करदाताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग आपको आईटीआर का भुगतान न करने या आय-कटौती दाखिल करने या अन्य गलत जानकारी सहित कई कारणों से नोटिस जारी कर सकता है।

हाल ही में, कई रिपोर्टों में कहा गया है कि आयकर विभाग वेतनभोगी करदाताओं को नोटिस जारी कर रहा है जिन्होंने ITR में गलत कर छूट और कटौती का दावा किया है। ऐसे में अगर सबूतों में दावा की गई जानकारी गलत है तो आयकर विभाग उचित कार्रवाई कर सकता है।

करदाताओं के पास आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कर कटौती का दावा करने के लिए पुरानी कर प्रणाली का विकल्प है। इसके तहत कई टैक्स डिडक्शन क्लेम किए जा सकते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न में फर्जी या धोखाधड़ी वाली कटौती का दावा किया है, जो उन्हें आयकर विभाग के रडार पर डाल सकता है और उन्हें नोटिस भेज सकता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिले तो क्या करें
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एक साल तक अपनी इनकम दिखाने में जरा सी चूक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। अगर आपने भी ITR फाइल करते समय कुछ गलतियां की हैं और आयकर विभाग ने आपको नोटिस भेजा है तो ऐसी स्थिति में वेतनभोगी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित समय के भीतर नोटिस का जवाब दे।

नोटिस का देर से जवाब देने से मामला और बढ़ सकता है। इसके अलावा, यदि आयकर छूट का प्रमाण मांगता है, तो करदाता को संबंधित चालान, वाउचर, चालान या इस तरह के किसी अन्य सहायक दस्तावेज को प्रस्तुत करना चाहिए।

इनकम टैक्स नोटिस का जवाब कैसे दें
सबसे पहले, आपके लिए यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आपको प्राप्त नोटिस वास्तविक है और संवेदनशील वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई जाल नहीं है। नोटिस मिलने के बाद करदाता के पास जवाब देने के लिए 15 दिन का समय होता है।

हालांकि, यदि आप निर्धारित समय के भीतर जवाब देने में असमर्थ हैं, तो आप स्थानीय मूल्यांकन अधिकारी से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का समय पर जवाब देना अच्छा है, अन्यथा गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

यह जांचना महत्वपूर्ण है कि आपको किस कारण से नोटिस भेजा गया है। इसलिए, सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह ले सकते हैं। जवाब का मसौदा तैयार करें, फिर नोटिस में दिए गए तरीके से अपना जवाब प्रस्तुत करें।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Income Tax Notice 08 January 2024.

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