PPF Calculator | पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही कारण है कि कई नियोक्ता ऐसे फंडों में अपना पैसा निवेश करते हैं और इसे अपने सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के प्रावधान के रूप में देखते हैं।
हालांकि, ऐसे खातों में निवेश हमेशा व्यावहारिक होना चाहिए। यदि आपको तकनीकी पहलुओं की समझ नहीं है, तो किसी विशेषज्ञ व्यक्ति से परामर्श करना उचित है। बीटी मनी टुडे कुछ निवेशकों से सवालों के रूप में पीपीएफ के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उन सवालों के जवाब और कर और निवेश सलाहकार बलवंत जैन द्वारा दिए गए हैं।
सवाल : PPF Calculator
2007 में, मैंने एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पीपीएफ खाता खोला। 15 साल बाद, मैं परिपक्व होने पर इसे जारी रखने के लिए आवेदन करना भूल गया। हाल ही में, जब मैं 2022-23 और 2023-24 के लिए पीपीएफ खाते में किस्त का भुगतान करने गया, तो मेरे बैंक ने मुझे बताया कि खाता बंद करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नया पीपीएफ खाता निकालना होगा। फिर मैंने पूछा कि क्या परिपक्व खाते की राशि नए पीपीएफ खाते में स्थानांतरित की जा सकती है। बैंक ने कहा कि ऐसा करना भी संभव नहीं है। इसकी वजह यह है कि हर साल पीपीएफ अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख रुपये ही निवेश कर सकते है। क्या बैंक को ऐसी तकनीकी गलती को माफ करने का अधिकार नहीं है? क्या बैंक के लिए ऐसा करके निवेशक के खाते को चालू रखना संभव नहीं है? क्या खाते को नवीनीकृत करने के मेरे अनुरोध को अस्वीकार करना सही है?
जवाब :
पीपीएफ योजना 2019 के पैराग्राफ 12 के अनुसार, पीपीएफ खाताधारक लंबी अवधि की जमा राशि की समाप्ति से एक साल पहले आवेदन कर सकता है और पांच साल तक का विस्तार प्राप्त कर सकता है। बैंक को पीपीएफ को नियमित करने का अधिकार नहीं है यदि इसे उस वित्तीय वर्ष के अंत में नवीनीकृत नहीं किया जाता है जिसमें यह परिपक्व होता है। एक्सटेंशन के बाद ऐसे अकाउंट में रकम अगर रखी जाती है तो भी अकाउंट को रेगुलर नहीं माना जाता है। मैच्योरिटी डेट पर अकाउंट बंद होने के एक महीने पहले तक खाते में मौजूद रकम पर ब्याज मिलता है. उसके बाद अगर आपकी जमा राशि बैंक द्वारा गलती से स्वीकार कर ली जाती है तो भी उसे नियमानुसार बिना ब्याज के आपको वापस करना होगा।
आपका PPF अकाउंट 1 अप्रैल, 2022 को मेच्योर हो गया है. आपने 2022-23 में इस खाते में कुछ भी भुगतान नहीं किया है। अगर इसका भुगतान किया गया होता, तो बैंक आपको पांच साल की अवधि के लिए खाते को जारी रखने के लिए फॉर्म 4 देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होने के कारण, आपके खाते को अनियमित घोषित कर दिया गया है। वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किए बिना खाता अवधि बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं है। खाते से राशि निकालने तक आपको ब्याज मिलेगा। चालू खाता बंद होने तक नया पीपीएफ खाता नहीं खोला जा सकता है। तो आप चालू खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं और एक नया खाता निकाल सकते हैं या जब तक राशि पुराने खाते में है तब तक ब्याज ले सकते हैं।
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