Tax on Gold Sale | ITR फाइल करते समय सभी आय और पूंजीगत लाभ के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है। जब सोना बेचा जाता है तो उससे होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर पड़ता है। यदि आप कर का भुगतान नहीं करते हैं, तो इसे कर चोरी माना जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं कि सोने की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन पर कितना टैक्स देना पड़ता है।
सोने पर कितना टैक्स?
भौतिक सोना
भौतिक सोने में गहने और सिक्के, साथ ही अन्य सोने की वस्तुएं शामिल हैं। अगर सोना तीन साल के भीतर बेचा जाता है तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इन बिक्री से होने वाले मुनाफे पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर सोना तीन साल बाद बेचा जाता है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पर 20.8% टैक्स लगेगा।
गोल्ड ईटीएफ
गोल्ड ईटीएफ में मुनाफे पर फिजिकल गोल्ड की तरह ही टैक्स लगता है। इस संबंध में अलग से आयकर का कोई नियम नहीं है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI द्वारा जारी किए जाने वाले सरकारी बॉन्ड हैं। बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 8 साल है। हालांकि, निवेशकों को 5 साल बाद बाहर निकलने का मौका मिलता है। यानी अगर आप इस स्कीम से पैसा निकालना चाहते हैं तो 5 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, आपको मुनाफे पर टैक्स देना होगा। फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ पर लागू कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
कॅपिटल गेन क्या है?
प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश पर होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसके दो प्रकार हैं: दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। तीन साल के बाद परिसंपत्तियों से लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। एक वर्ष के भीतर एक संपत्ति से लाभ एक अल्पकालिक पूंजीगत लाभ है। भूमि, हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, वाहन, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मशीनरी, ज्वैलरी, शेयर, म्यूचुअल फंड निवेश से होने वाली आय को कैपिटल गेंस माना जाता है। मान लीजिए कि आपने कुछ साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया था। जो अब बढ़कर 2 लाख हो गई है। इसमें 1 लाख रुपये को कैपिटल गेन माना जाएगा। इस 1 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा।
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