Gold Rule Change | सोने के गहने खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क वाला सोना लें। हालांकि, 4 अंकों की हॉलमार्किंग और 6 अंकों की हॉलमार्किंग को लेकर ग्राहकों में काफी भ्रम की स्थिति है। यही वजह है कि सरकार अब नया नियम लेकर आई है। जिसका फायदा सोना खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने अब सोने और आभूषणों की खरीद-बिक्री के नियमों में बदलाव किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित निर्णय के अनुसार, 31 मार्च, 2023 के बाद हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन के बिना सोने के गहनों और कलाकृतियों की कोई बिक्री नहीं होगी।
4 अंकों की हॉलमार्किंग और 6 अंकों की हॉलमार्किंग को लेकर भ्रम को दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। इस नए नियम के मुताबिक, 1 अप्रैल से छह अंकों वाली अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होगी। इसलिए पहले की 4 अंकों की हॉलमार्किंग अब पूरी तरह से बंद होने जा रही है। 2005 से, भारतीय मानक ब्यूरो ने हर सोने के आभूषण की हॉलमार्किंग की प्रथा शुरू की। भारत में जून 2021 में हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। इस हिसाब से सराफा को बिना हॉलमार्किंग के 2 ग्राम से ऊपर के आभूषण नहीं बेचे जा सकते। यह बात कोल्हापुर जिला सर्राफ संघ के अध्यक्ष भरत ओसवाल ने कही।
नए नियम में क्या बदलाव हुआ है?
पहले के नियमों के अनुसार हॉलमार्क वाले आभूषणों पर 5 अंक होते थे। इसमें BIS का लोगो, गहनों के कैरेट की संख्या, जिस केंद्र पर हॉलमार्किंग की गई थी, हॉलमार्किंग होने वाले वर्ष का कोड और किस ज्वैलर ने इसे बेचा, जैसे प्रतीक थे। ओसवाल ने बताया कि हालांकि, अब HUID हॉलमार्किंग में BIS का लोगो है, गहने कितने कैरेट के हैं, 6 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड मार्किंग है।
क्या होगा फायदा?
यह हॉलमार्किंग सुनिश्चित करेगी कि आभूषण ग्राहकों के लिए सुरक्षित रहें। ग्राहक BIS पोर्टल पर HUID नंबर डालकर किसी भी समय अपनेए अपने आभूषणों के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसलिए अगर वह गहने तोड़ना चाहता है, या दुर्भाग्य से यह कहां चोरी हुआ था, भले ही वह खो गया हो, इसकी सारी जानकारी इस पोर्टल पर मिल जाएगी। हॉलमार्किंग नंबर की मदद से ग्राहक को सोने और उसके आभूषणों से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। भरत ओसवाल ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी की संभावना काफी कम हो जाएगी।
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