UPS Pension Scheme | नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की नोटिफिकेशन जारी, जानिए यूपीएस नियमों की महत्वपूर्ण बातें

UPS Pension Scheme

UPS Pension Scheme | पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम जारी की है। इसके लिए अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाली नोटिफिकेशन जारी की।

पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम जारी की है। इसके लिए अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाली अधिसूचना जारी की।

UPS के लिए केंद्र की अधिसूचना जारी
राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह योजना तैयार की गई है लेकिन, विस्तार के बाद राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान दे रहे हैं, तो आप UPS चुन सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र कर्मचारियों को निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?
यह योजना विशेष रूप से उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने पहले ही NPS योजना का चयन किया है। इसमें वर्तमान कर्मचारी, नए भर्ती हुए कर्मचारी और वर्तमान में NPS के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल किया गया है। यदि NPS का विकल्प चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को UPS के फायदों का अधिकार मिलेगा.

UPS नियमों में क्या विशेष है?
UPS नियमों में कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की गई हैं। इनमें ‘अनुमति योग्य भुगतान’, ‘फॅमिली पेमेंट’ और ‘डिफॉल्ट पैटर्न’ जैसी परिभाषाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, योजना लागू करने वाले मध्यस्थों को डेटा की सटीकता बनाए रखनी होगी, पीएफआरडीए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना होगा और किसी भी परिवर्तन की सूचना देनी होगी।

UPS विकल्प कौन चयन कर सकता है
PFRDA द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, UPS विकल्प केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला होगा जो पहले से ही NPS के तहत योगदान दे रहे हैं। इसमें वर्तमान कर्मचारी, नव नियुक्त कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं, जो पहले एनपीएस के तहत थे। इसके अलावा, यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी का निधन हो गया है जिसने NPS का विकल्प चुना था और UPS का विकल्प नहीं चुना था, तो उसकी कानूनी रूप से विवाहिता पत्नी इस योजना का लाभ उठा सकती है.

UPS पेंशन योजना के लिए आवेदन कब और कैसे करना है
UPS के फायदे लेना चाहने वाले कर्मचारियों को 1अप्रैल 2025 से तीन महीनों के भीतर और नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति के ३० दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। इसके अलावा सरकार समय सीमा बढ़ा भी सकती है लेकिन एक बार यूपीएस का चयन करने के बाद विकल्प नहीं बदल सकते; इसलिए, ध्यान से निर्णय लें।

UPS के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
* UPS का लाभ उठाने के लिए पात्र कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्म भरने होंगे:
* फॉर्म A2 – वर्तमान कर्मचारियों के लिए
* फॉर्म A1 – नए नियुक्त कर्मचारियों के लिए
* फॉर्म B2 – रिटायर कर्मचारियों के लिए
* फॉर्म B6 – मृत पेंशनधारक की पत्नी के लिए
* इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है.
* ऑनलाइन आवेदन – सीआरए पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.
* ऑफलाइन आवेदन – संबंधित विभाग के मुख्य कार्यालय या डी.डी.ओ. के माध्यम से किया जा सकता है.

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

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