Tax Saving Options | टैक्स बचाने की 31 मार्च लास्ट डेट, ये 5 विकल्प हैं बेस्ट

Tax Saving Options

Tax Saving Options | टैक्स बचत के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप पुराने टैक्स स्लैब का उपयोग करके आयकर का भुगतान भी करेंगे। इसलिए 31 मार्च तक आप अनके टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं।

टैक्स सेविंग
अगर आपने टैक्स सेविंग में निवेश नहीं किया है तो आपको जल्दबाजी करनी चाहिए। क्योंकि आपके पास 15 दिन बचे हैं। टैक्स सेविंग निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो तुरंत करें। अगर आप पुराने टैक्स स्लैब से टैक्स चुकाते हैं तो आपको सेक्शन 80C, 80D, 80TTB, 80E, 80G के तहत छूट मिलेगी। आपको टैक्स देने से छूट मिलेगी। आज हम कुछ खास निवेश योजनाओं के बारे में जानने जा रहे हैं।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड: ब्लिक प्रॉविडेंट फंड में किए गए निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। इस स्कीम के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। आप चाहें तो एक साल में एक साथ निवेश कर सकते हैं। PPF पर 7.1 फीसदी का रिटर्न मिल रहा है।

नॅशनल पेन्शन सिस्टम
धारा 80CCD (1B) के तहत, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में 50,000 रुपये तक के वार्षिक निवेश पर एक अलग कर कटौती उपलब्ध है। यह लाभ 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर 80सी के तहत मिलने वाले लाभ के अतिरिक्त है। आप चाहें तो 31 मार्च तक निवेश करके इस अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

टैक्स सेविंग एफडी
सेक्शन 80C के तहत 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट भी मिलती है। निवेश करने से पहले बैंक से इस बात की पूरी जानकारी ले लें कि आप जिस एफडी में निवेश कर रहे हैं वह टैक्स सेविंग कर पा रही है या नहीं। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाने के बाद बैंकों ने भी एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
टैक्स बचाने के लिए आखिरी मिनट में टैक्स बचाने के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी एक अच्छा विकल्प है। यह बैंक की एफडी की तुलना में अधिक रिटर्न देता है। टैक्स सेविंग ELSS की एक खास बात यह है कि इसका लॉक-इन पीरियड सिर्फ 3 साल का है। SIP और ELSS में निवेश किया जा सकता है।

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी हेल्थ इंश्योरेंस की खरीद पर सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट मिलती है। 60 साल से कम उम्र के लोगों को 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर डिडक्शन का फायदा मिलता है, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को 50,000 रुपये तक के प्रीमियम पर छूट मिलती है। इस धारा के तहत आप अपने और अपने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा लेकर कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

महत्वपूर्ण: अगर आपको यह लेख/समाचार पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें और अगर आप भविष्य में इस तरह के लेख/समाचार पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए ‘फॉलो’ बटन को फॉलो करना न भूलें और महाराष्ट्रनामा की खबरें शेयर करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। शेयर खरीदना/बेचना बाजार विशेषज्ञों की सलाह है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित है। इसलिए, किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए महाराष्ट्रनामा.कॉम जिम्मेदार नहीं होगा।

News Title: Tax Saving Options know details details on 17 MARCH 2023.

संबंधित खबरें

अन्य

x
Maharashtranama

महाराष्ट्रनामा से पाएं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स.

लगातार पाएं दिनभर की बड़ी खबरें. आप Bell पर क्लिक करके सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं.

x

Notification Settings

Select categories to receive notifications you like.