Tax Saving Options | नए साल में सैलरी पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं? जाने टैक्स सेविंग के फायदेमंद तरीके

Tax Saving Options

Tax Saving Options | नए साल के साथ ही टैक्स प्लानिंग का समय भी शुरू हो गया है। जरूरी है कि आप 31 मार्च 2024 से पहले अपनी कमाई से टैक्स बचाने के लिए सही तरीके से प्लानिंग करें। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कई प्रावधान हैं जिनके माध्यम से एक औसत वेतनभोगी व्यक्ति खर्च और बचत करके कर बचा सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा के माध्यम से विभिन्न आय और निवेश पर सरकार द्वारा कर छूट दी जाती है। आप इनमें से बहुत सी बातें जानते होंगे और आप उनमें से कुछ का फायदा पहले से ही उठा रहे होंगे, लेकिन अब जब टैक्स प्लानिंग का सीजन शुरू हो चुका है, तो आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं कि आप नए साल में कहां-कहां टैक्स बचा सकते हैं।

टैक्स बचत के विकल्प 
अपनी कमाई से टैक्स बचाने के दो तरीके हैं। पहला सरकार की टैक्स फ्री स्कीमों में पैसा लगाना और दूसरा अपनी सैलरी से डिडक्शन क्लेम करना जिस पर सरकार आपको छूट देती है। इसका मतलब है कि आप निवेश करके और अपने वेतन में कटौती दिखाकर टैक्स बचा सकते हैं।

टैक्स बचाने के फायदेमंद तरीके क्या हैं?

होम लोन पर छूट  
आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, एक व्यक्ति होम लोन की मूल राशि पर 1.5 लाख रुपये तक और धारा 24 के तहत भुगतान किए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकता है।

शैक्षिक लोन 
आयकर अधिनियम की धारा 80E के तहत, एक उधारकर्ता शैक्षिक लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकता है।

पेशेवरों के लिए छूट 
यदि आपका अपना बिजनेस है, तो आप यात्रा व्यय पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

कृषि से आय 
अगर आप खेती करते हैं तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हमारे देश में, किसानों को अपनी कृषि आय पर कोई कर नहीं देना पड़ता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, कृषि से आय कर मुक्त है।

बचत खाते पर ब्याज 
बचत खाते की जमा पर ब्याज भी कर के अधीन है, लेकिन सभी बचत खातों पर 10,000 रुपये की वार्षिक छूट उपलब्ध है और वरिष्ठ नागरिकों को धारा 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक की छूट दी गई है।

इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा 
यदि आप एक वर्ष से अधिक समय तक इक्विटी फंड या शेयर रखते हैं, तो लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपका मुनाफा 1 लाख रुपये तक या उससे कम है तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

विरासत में मिली संपत्ति – Tax Saving Options 
विरासत या वसीयत से विरासत में मिली संपत्ति कर मुक्त है।

एनआरआय खाता
भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के पास एनआरआय खाते हैं, जो जमा और सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान करते हैं जो कर मुक्त हैं।

हिंदू अविभाजित परिवार और अतिरिक्त आय
आयकर अधिनियम के तहत हिंदू अविभाजित परिवारों की श्रेणी के तहत एक अलग कर छूट उपलब्ध है। यह सभी सदस्यों को एक अलग छूट प्रदान करता है और 2.5 लाख रुपये की मूल कर छूट भी प्रदान करता है।

80C के तहत छूट
अगर आप 80C के तहत आने वाली स्कीमों में निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
NPS या नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने पर निवेशक को 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इस स्कीम में निवेश करने के बाद आपको 50,000 रुपये का अतिरिक्त फायदा होता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड
EPFO योजनाओं या EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए वेतनभोगी पेशेवरों के वेतन से काटी गई राशि में भी छूट दी जा सकती है।

बीमा पॉलिसियों से मिला पैसा
सेक्शन 10(10)D के तहत 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी बीमा पॉलिसियों पर सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर टैक्स देना होगा।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
अगर आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश किया है और प्रीमियम चुकाते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा आपके जीवनसाथी और बच्चों के नाम पर ली गई पॉलिसी के प्रीमियम पर भी छूट मिलती है। साथ ही अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से कम है, तो 25,000 रुपये या उससे अधिक है, तो आप प्रीमियम पर अधिकतम 50,000 रुपये की छूट पा सकते हैं।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Tax Saving Options 10 January 2024

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