Tax Saving Options | वित्त वर्ष 2023-24 के खत्म होने में अब कुछ महीने बाकी हैं और इस वित्त वर्ष में होने वाली आय पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। आप जुलाई 2024 तक ITR फाइल कर देंगे, लेकिन इनकम टैक्स 31 मार्च, 2024 से पहले फाइल करना होगा, नहीं तो ITR फाइलिंग के समय आपको ब्याज और बाद में पेनाल्टी देनी होगी।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीजन शुरू होते ही टैक्सपेयर्स को टैक्स बचाना शुरू कर देना चाहिए। मौजूदा समय में बाजार में कई ऐसी स्कीमें मौजूद हैं जिनमें निवेश कर के आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताते हैं जिनसे आप आसानी से अपने टैक्स बचा सकते हैं।
होम लोन
अगर आपने होम लोन लिया है तो आप 80C के तहत लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप होम लोन के ब्याज में भी छूट पा सकते हैं। आप आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है. हालांकि, आपको टैक्स छूट तभी मिलेगी जब प्रॉपर्टी ‘सेल्फ ऑक्यूपेड’ यानी आपके नाम पर हो।
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां
आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत, यदि कोई करदाता स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है, तो उसे कर छूट मिलती है। यदि आपके पास अपने, पति या पत्नी, बच्चे और माता-पिता के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, तो आप 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर कर का दावा कर सकते हैं। साथ ही इस मामले में माता-पिता की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो कर छूट की सीमा बढ़कर 50,000 रुपये हो जाएगी।
EPF
वेतनभोगी लोगों के लिए सबसे आसान टैक्स सेविंग विकल्प एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है। सरकारी बचत योजना आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्रदान करती है। इसके अलावा पीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज सालाना 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री होता है।
NPS खाता शुरू करें
नेशनल पेंशन स्कीम में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट के अलावा 50,000 रुपये (आयकर अधिनियम की धारा 80CCD1B) की छूट मिल सकती है। ऐसे में अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो इस सरकारी पेंशन स्कीम में निवेश करने पर जरूर विचार करें। इससे न सिर्फ आपके द्वारा हर साल किए जाने वाले निवेश पर इनकम टैक्स की बचत होगी बल्कि आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी आनंद मिलेगा।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान, PPF में निवेश भी आपको टैक्स बचाने के लिए फायदेमंद होगा। पीपीएफ में निवेश टैक्स छूट और उस पर अर्जित ब्याज के साथ कर-मुक्त है। पीपीएफ खाते में अधिकतम 80.1 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है और धारा 80C के तहत योजना में योगदान कर मुक्त है।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
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