Tax on EPF Withdrawal | नौकरी बदलने के बाद ये काम करना न भूले, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

Tax on EPF Withdrawal

Tax on EPF Withdrawal | अगर आप अपनी नौकरी नहीं बदलेंगे, तो आपका वेतन कैसे बढ़ेगा? यह लाइन लगभग हर कार्यालय में सुनी जा सकती है। कई लोग अपनी सैलरी बढ़ाने और बेहतर मौके पाने के लिए हर 2 से 3 साल में नौकरी बदलते हैं, लेकिन नौकरी बदलकर बढ़ी हुई सैलेरी का मजा लेते हुए अक्सर लोग एक जरूरी काम करना भूल जाते हैं, जिसके लिए उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम यहां आपके PF अकाउंट को मर्ज करने की बात कर रहे हैं।

नौकरी ज्वाइन करते ही EPFO की तरफ से आपको UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है। कंपनी इस UAN नंबर में आपका PF अकाउंट खोलती है। हर महीने कंपनी उसी PF अकाउंट में आपके नाम से PF जमा करती है। फिर जब आप नौकरी बदलते हैं तो आप अपना UAN किसी नई कंपनी को दे देते हैं, जिसके तहत आपका दूसरा PF अकाउंट खोला जाता है। इसके बाद आपका और नई कंपनी का PF योगदान उस नए खाते में जमा होना शुरू हो जाता है। नया PF अकाउंट खुलवाने के बाद जरूरी है कि आप पिछले अकाउंट को नए अकाउंट के साथ मर्ज कर लें।

क्या है PF की निकालने का नियम?
EPFO के नियमों के मुताबिक अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल से कम काम किया है और आपका PF डिपॉजिट 50,000 रुपये से कम है तो इसे निकालते समय आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, 50,000 रुपये से ज्यादा रकम होने पर आपको 10 फीसदी TDS देना होगा। साथ ही अगर आपने कंपनी में पांच साल पूरे कर लिए हैं तो PF निकालने पर आपको खाते से कोई टैक्स नहीं देना होगा।

अगर PF खाते का मर्ज नहीं किया जाता है
ऐसे में अगर आप अपने पुराने PF अकाउंट को नए के साथ मर्ज नहीं करते हैं तो UAN आपके सारे वर्क एक्सपीरियंस को मर्ज कर देगा। यानी अगर आपने 2-2 साल तक तीन कंपनियों में काम किया है और अपने PF खातों को मर्ज किया है तो आपका अनुभव छह साल का होगा। लेकिन अगर आपने PF का मर्जर नहीं किया है तो हर कंपनी की अवधि की गणना अलग-अलग की जाएगी। इसलिए, यदि आप विलय किए बिना अपने PF खाते से पैसा निकालते हैं, तो प्रत्येक कंपनी का दो साल के लिए एक अलग नंबर होगा और आपको तीनों पर 10-10% TDS का भुगतान करना होगा।

PF खाते के मर्ज की प्रक्रिया
* UAN नंबर और पासवर्ड के साथ EPFO के यूनिफाइड पोर्टल पर लॉग ऑन करें।
* लॉग इन करने के बाद, ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं। ‘वन मेंबर- वन ईपीएफ अकाउंट’ पर क्लिक करें।
* अपना व्यक्तिगत विवरण और वर्तमान नियोक्ता का PF खाता दर्ज करें।
* इसके बाद, आप Get Details पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके पुराने नियोक्ताओं की सूची खुल जाएगी।
* उस खाते पर क्लिक करें जिसे आप यहां स्थानांतरित करना चाहते हैं।
* फिर Get OTP पर क्लिक करें, OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा, इसे दर्ज करें और सबमिट करें।

इसके बाद आपका पुराना नियोक्ता यूनिफाइड पोर्टल के नियोक्ता अनुभाग में जाएगा और आपके अनुरोध को मंजूरी देगा। इसके साथ ही आपका अकाउंट आपके नए PF अकाउंट में मर्ज हो जाएगा।

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News Title : Tax on EPF Withdrawal Know Details as on 19 May 2023

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