Tax Benefit on Home Loan | सरकार लोगों को अपना घर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार उन्हें टैक्स छूट का लाभ भी देती है। टैक्स छूट मिलने के बाद लोग आसानी से कम लागत वाले घर खरीद सकते हैं। आज के दिन और उम्र में, हर कोई अपने घर का सपना देखता है। ऐसे में कई लोग घर बनाने के लिए होम लोन लेते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि उन्हें होम लोन पर टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।
होम लोन घर खरीदने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब आप होम लोन का उपयोग करके घर खरीदते हैं, तो आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। अगर आप होम लोन पर ब्याज चुकाते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24, सेक्शन 80C और सेक्शन 80E के तहत टैक्स छूट मिल सकती है।
धारा 24 के तहत, आप एक वित्तीय वर्ष में अपने होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत होम लोन पर मिलने वाले ब्याज पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी जा सकती है। धारा 80E के तहत, होम लोन पर ब्याज भुगतान पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट दी जा सकती है।
होम लोन पर टैक्स लाभ कैसे प्राप्त करें
* आयकर कानून की धारा 24 के तहत एक वित्त वर्ष में आवास लोन पर लगने वाले ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। यह छूट उधारकर्ता पर कर के बोझ को कम करने में मदद करती है।
* करदाता को कर लाभ तब भी मिलता है जब वह बैंक को लिए गए गृह लोन की मूल राशि वापस कर देता है। इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, करदाता आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये का दावा कर सकता है।
* यदि आपने इस वर्ष एक घर खरीदा है, तो आप पंजीकरण और स्टांप शुल्क पर आयकर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह फायदा आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत मिलेगा। इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं।
* अगर दो या दो से अधिक लोगों ने जॉइंट होम लोन यानी ज्वाइंट लोन लिया है तो भी सरकार उन्हें टैक्स में छूट देती है। इसमें ब्याज पर 2 लाख रुपये तक और मूलधन पर 1.5 लाख रुपये तक का फायदा शामिल है।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
Copyright © 2024 MaharashtraNama. All rights reserved.