Pension Scheme | सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने 80 साल की उम्र पूरी कर चुके केंद्रीय पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया है और यह अतिरिक्त राशि इन पेंशनभोगियों को अनुकंपा भत्ते के रूप में दी जाएगी। हाल ही में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक ऑफिस मेमो जारी कर यह जानकारी दी थी।
अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया है जिन्होंने इस नई योजना के तहत 80 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या प्राप्त करेंगे। इस लाभ के कारण, सरकार ने स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं और अब केंद्रीय सिविल सेवकों में वे लोग शामिल हैं जो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे हैं लेकिन सेना के सदस्य नहीं हैं। इससे पहले, केंद्र सरकार ने अपने मौजूदा कर्मचारियों के लिए यूपीएस – एकीकृत पेंशन योजना जारी की थी जो अप्रैल 2025 से लागू होगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन
नए नियमों के अनुसार, अतिरिक्त पेंशन अब उस महीने के पहले दिन से मिलनी शुरू हो जाएगी जिसमें पेंशनभोगी 80 साल का हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि पेंशनभोगी का जन्म 20 अगस्त, 1942 को हुआ है, तो उसे 1 अगस्त, 2022 से अतिरिक्त पेंशन राशि मिलेगी। साथ ही अगर जन्म 1 अगस्त को हुआ है तो उसी दिन से अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद उसे भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में 20% वृद्धि के साथ अतिरिक्त लाभ मिलेगा जो उम्र के साथ बढ़ता रहेगा।
केंद्र सरकार की नई योजना के तहत 85 से 90 वर्ष की आयु के पेंशनरों को 30% अतिरिक्त पेंशन लाभ मिलेगा, जबकि 90 से 95 वर्ष के आयु वर्ग के कर्मचारियों को 40% अतिरिक्त और 100% 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कर्मचारियों को पेंशन लाभ मिलेगा। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप-नियम 6 के अनुसार, यह अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को पेंशन में देय होगा, जो सेवा के लिए सरकार की सराहना और सम्मान को दर्शाता है।
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