PAN-Aadhaar Linking | पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अगर ये दोनों दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो कई तरह की समस्याएं आयेगी । पैन और आधार लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। अगर इस तारीख तक दोनों दस्तावेज लिंक नहीं होते हैं तो 1 जुलाई को पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
पैन को आधार से लिंक करने के फॉर्म में बदलाव किया गया है। पैन को आधार से लिंक करते समय असेसमेंट ईयर का ऑप्शन मिलता है। आयकर विभाग ने अब आकलन वर्ष को अपडेट कर दिया है। विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए आपको आकलन वर्ष 2024-25 का चयन करना होगा। इससे पहले यह समयसीमा 31 मार्च, 2023 थी। इसलिए आकलन वर्ष 2023-24 का चयन किया जाना था।
समयसीमा अब बढ़ेगी नहीं
वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर आखिरी तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो इसकी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो 1 जुलाई से आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो कार्डधारक म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश जैसे काम नहीं कर पाएंगे। बैंक खाता खोलने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। चाहे आप जमीन खरीदना चाहते हों या डील करना चाहते हों, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
पैन आधार से लिंक है या नहीं कैसे मालूम पड़ेगा ?
आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। यह जानने के लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट में आपको ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करना होगा। फिर आपको एक संदेश मिलेगा। जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।
लिंक कैसे करें
पैन को आधार से लिंक करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। होमपेज के “Quick Links” सेक्शन में जाकर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी। यहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा। फिर Validate पर क्लिक करें. जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
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