New Tax Structure | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अपने बजट भाषण में आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि नई आयकर व्यवस्था के तहत, 3 लाख रुपये तक की आय पर आयकर शून्य कर दिया गया है, इसलिए अब 3 लाख रुपये तक की आय वाले कर्मचारियों को 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।

वित्त मंत्री का मिडिल क्लास का बड़ा ऐलान
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़ा ऐलान किया और सरकार ने इनकम टैक्स में कई बदलाव किए हैं जो मुख्य रूप से नई टैक्स व्यवस्था में किए गए हैं। एक तरफ सरकार ने नई टैक्स प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बदलाव करते हुए टैक्स स्लैब को भी पहले से आसान बना दिया है।

दूसरी तरफ पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत सरकार को छूट बढ़ानी थी, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव नहीं किया। अब, नई घोषणा के अनुसार, नई कर व्यवस्था में मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है, जिससे आम आदमी की आय प्रभावी रूप से कर-मुक्त हो गई है।

नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स की नई दरें
नए टैक्स सिस्टम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और अब 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसे घटाकर 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये 5%, 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये पर 10%, 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15%, 12 लाख रुपये पर 20% और 50 लाख रुपये पर 30% कर दिया जाएगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की जाएगी, जिसमें छह महीने लगेंगे। इसके तहत टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दो-तिहाई आबादी ने नई कर व्यवस्था को चुना है।

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News Title : New Tax Structure 25 July 2024

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