New Tax Regime Vs Old Tax Regime | नई टैक्स प्रणाली में पैसे बचाना चाहते हैं? तो जानिए ये तरीके

New Tax Regime Vs Old Tax Regime

New Tax Regime Vs Old Tax Regime | सरकार ने नई आयकर प्रणाली को पुरानी कर प्रणाली से अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश की है। अगर आप चालू वित्त वर्ष में पैसे बचाना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे।

टैक्स प्लानिंग एक ऐसा तरीका है जो आपको टैक्स बचाने और अपनी आय बढ़ाने में मदद कर सकता है। आयकर अधिनियम एक विशेष वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा किए गए विभिन्न निवेशों, बचत और खर्चों के लिए कटौती प्रदान करता है। हम कुछ तरीकों पर चर्चा करेंगे जो आपको करों को बचाने में मदद कर सकते हैं।

होम लोन
प्रधानमंत्री आवास योजना और दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास योजना जैसे कई सरकारी कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत में आवास को अधिक किफायती बनाना है, जबकि धारा 80C और 24 (बी) कम कर बोझ के माध्यम से वित्तीय देयता को कम करती है। उधार ली गई मूल राशि के पुनर्भुगतान पर खर्च की गई पूरी वार्षिक आय धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक कटौती के लिए पात्र है। धारा 24 (बी) प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज वाले हिस्से पर कर छूट

एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदें
लोग अपने प्रीमियम भुगतान पर खर्च की गई वार्षिक कर योग्य आय के हिस्से के लिए धारा 80D के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं। कवर की गई उम्र के आधार पर, अलग-अलग राशियों को इस तरह की आयकर गणना से छूट दी जाती है।

सरकारी योजनाओं में रखें अपना पैसा
कई सरकारी वित्त पोषित योजनाएं टैक्स ब्रेक सहित कुल निवेश पर उच्च रिटर्न प्रदान करती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, व्यक्ति कुल वार्षिक आय पर कर छूट जैसे निवेश पर खर्च किए गए 1.5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश कर के कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

अपने वेतन पर कर बचाने के लिए, आप आयकर अधिनियम के तहत दी जाने वाली कटौती और छूट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें HRA और LTA जैसे भत्ते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 80C की लागत और निवेश 10,000 करोड़ रुपये है। NPS योजना में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती मिलती है। 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती प्राप्त की जा सकती है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 80D और शैक्षिक ऋण पर ब्याज के लिए 80 ई जैसी धाराओं के तहत अन्य कर-बचत के अवसर मौजूद हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह  जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title: New Tax Regime Vs Old Tax Regime 15 January 2024 .

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