ITR Filing | नया मूल्यांकन वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है। अब करदाता आयकर रिटर्न भर रहे हैं। 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि सामान्यतः 31 जुलाई 2025 होती है। हालांकि, आवश्यकता पड़ी तो सरकार इसे और बढ़ा सकती है।

ITR किसने दाखिल करना है
जिन लोगों की वार्षिक आय मूल छूट सीमा से अधिक है, उनके लिए ITR दाखिल करना अनिवार्य है। आपकी आय कर कटौती में नहीं आती है फिर भी आप शून्य ITR दाखिल कर सकते हैं। कुछ मामलों में आपकी कर योग्य आय यदि छूट सीमा से कम हो, तब भी ITR दाखिल करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, बैंक में 1 करोड़ रुपये से अधिक की जमा, बचत खाते में 50 लाख रुपये से अधिक की शेष राशि होना।

आईटीआर दाखिल करने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें।
आईटीआर दाखिल करना केवल फॉर्म भरने का काम नहीं है। यदि आपने सही तरीके से तैयारी नहीं की तो आपका रिटर्न अस्वीकृत किया जा सकता है या बाद में आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इसलिए, ये 5 काम समय पर करें।

सभी दस्तावेज़ एक जगह इकट्ठा करें।
ITR दाखिल करने से पहले, आपके पास आपकी सभी आय और कर संबंधित दस्तावेज़ होने चाहिए।

ये दस्तावेज़ आवश्यक हैं-
* फॉर्म 16 (यदि आप नौकरी कर रहे हैं)
* बैंक स्टेटमेंट और पासबुक
* पूरे वर्ष के लिए निवेश विवरण
* किराए की आय, अन्य स्रोतों से प्राप्त आय
* फॉर्म 26AS और AIS स्टेटमेंट
* पूंजी लाभ की जानकारी (स्टॉक, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो से)

सही आईटीआर फॉर्म चुनें।
हर करदाता के लिए एक ही फॉर्म नहीं है। फॉर्म आपकी आय के स्रोत, स्थिति और वित्तीय लेनदेन पर निर्भर करता है। एक घर की संपत्ति के साथ वेतन भोगी करदाता के लिए आईटीआर-1 आमतौर पर पहला विकल्प होता है। यदि पूंजीगत लाभ है तो आईटीआर-2, यदि आपका व्यवसाय या वाणिज्य है तो आईटीआर-3 या आईटीआर-4 दाखिल करें। इस बार कुछ प्रारूपों में मामूली बदलाव किया गया है। इसलिए पहले अपनी प्रोफ़ाइल में कौन सा फॉर्म फिट बैठता है इसकी पुष्टि करें।

फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट।
फॉर्म 26AS और AIS अर्थात वार्षिक जानकारी विवरण पत्र दोनों में आपके वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड होता है। यदि आपने कोई आय नहीं बताई है और वह यहाँ उल्लिखित है, तो आयकर विभाग आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। इसलिए रिटर्न भरने से पहले दोनों स्टेटमेंट का ध्यानपूर्वक जाँच करें और देखें कि सभी जानकारी मेल खाती है या नहीं।

पैन-आधार लिंकिंग
यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो रिटर्न भरना मुश्किल हो सकता है। कर विभाग ने इसे अनिवार्य कर दिया है। यदि लिंकिंग में कोई गलती है – जैसे कि नाम या जन्मतिथि में अंतर, तो पहले उसे सही करें। लिंक किए बिना आपका रिटर्न प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा।

आय के घोषणामे पारदर्शिता बनाए रखें।
कई करदाता सोचते हैं कि छोटे आय को छुपाने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन आज के डिजिटल कर निगरानी के समय में यह आसान नहीं है। यदि आपने FD, म्यूचुअल फंड या किराए की आय के बारे में जानकारी नहीं दी है, तो विभाग उसका डेटा प्राप्त कर सकता है। इसलिए, प्रत्येक आय स्रोत को सही तरीके से दर्ज करें, भले ही उस पर कोई कर देना न पड़े। भविष्य में कर जांच से बचने के लिए पारदर्शिता सबसे सरल तरीका है।

ऑनलाइन ITR कैसे दाखिल करें?
* https://www.incometax.gov.in पर जाएँ।
* पंजीकरण करें या लॉगिन करें।
* आवश्यक विवरण भरें।
* फॉर्म का चयन करें।
* ऑनलाइन फॉर्म में सभी जानकारी भरें।
* ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
* फॉर्म की जांच करें
* इसे जमा करें

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