Income Tax Return | इनकम टैक्स को लेकर जरूरी खबर, रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट

Income Tax Return

Income Tax Return | अगर आप आकलन वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आयकर विभाग ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 जारी किया है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आम करदाता द्वारा जरूरी दस्तावेजों वाला फॉर्म 16 जून, 2019 को जारी किया जाएगा। इस साल फरवरी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्देश देने के बाद फॉर्म जारी किए थे। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी किए गए हैं।

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कर विभाग ने अभी तक आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए जेएसओएन यूटिलिटी जारी नहीं की है। इसके अलावा टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक अन्य इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के लिए फॉर्म जारी नहीं किए हैं। यानी अगर कोई करदाता अभी आईटीआर फाइल करना चाहता है तो उसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से यूटिलिटी फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

यूटिलिटी फॉर्म में इनकम और डिडक्शन से जुड़ी जानकारी भरने के बाद उसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। ऑनलाइन फॉर्म के लिए ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म में सीधे जानकारी भरनी होगी। ध्यान रहे कि एक बार आईटीआर फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद इसे वेरिफाई करने की भी जरूरत होती है। आयकर विभाग आईटीआर को तब तक प्रोसेस नहीं करता है, जब तक कि उसका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता।

आईटीआर 1 और आईटीआर 4 कौन फाइल कर सकता है?
यानी अगर आपकी कुल इनकम 50 लाख रुपये से कम या 50 लाख रुपये तक है तो आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। उनके पास एक घर भी है और वह अन्य स्रोतों और खेती से 5,000 रुपये तक कमाते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स का फॉर्म 4 व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए है।

आईटीआर 4 फॉर्म किसके लिए
यदि आपकी आय 50 लाख रुपये से अधिक है या यदि आपके पास धारा 44AD, 44 ADA या 44 AE के तहत व्यवसाय या चिकित्सा-कानून जैसे किसी भी पेशे से 5,000 रुपये तक की कृषि आय है, तो फॉर्म 4 आपके लिए उपलब्ध है। करदाताओं को संबंधित फॉर्म ऑफलाइन मोड में डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इसे भरकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

फॉर्म 16 कब जारी किया जाएगा?
वेतनभोगी करदाताओं के लिए आईटीआर 1 या आईटीआर सहज फॉर्म दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 आवश्यक है। ऐसे में सभी नियोक्ताओं के लिए 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य है। जिन करदाताओं के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे फॉर्म 16 के जरिए 31 जुलाई, 2023 तक बिना जुर्माने के आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप इस डेडलाइन से चूकते हैं तो आपको दिसंबर 2023 तक जुर्माना भरना होगा और इनकम टैक्स देना होगा। अब करदाताओं को आयकर का भुगतान करने के लिए हाथ-पांव मारना होगा। क्योंकि अगर यह मौका चूक गया तो उन्हें आगे की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।

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News Title: Income Tax Return details on 27 APRIL 2023.

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