Income Tax Return | आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा निकट आ रही है और समय सीमा से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करना फायदेमंद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन नजदीक आने के साथ जल्दबाजी में आखिरी समय में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। आयकर अधिनियम के अनुसार, मूल छूट सीमा से अधिक कमाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है और आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2024 है।
आईटीआर किसे भरना चाहिए?
अगर आपकी इनकम ओरिजिनल एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होगा। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म जारी किए हैं और चूंकि रिटर्न दाखिल करने के लिए काम करने वाले करदाताओं के लिए फॉर्म 16 आवश्यक है, नियोक्ता (कंपनी) को 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करने की आवश्यकता है। अगर आप वेतनभोगी टैक्सपेयर हैं, तो आपको चेक करना चाहिए कि आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 जारी किया है या नहीं.
अगर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो क्या होता है?
अगर आप जानबूझकर अंतिम तिथि तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा, हालांकि, आयकर विभाग डेडलाइन के बाद लेट रिटर्न फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन पेनाल्टी भरने पर ही आप लेट रिटर्न फाइल कर पाएंगे। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत जुर्माना लगाया गया है और यदि एक वित्तीय वर्ष में करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये तक है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह 5 लाख रुपये से अधिक की आय पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही टैक्सपेयर्स को टैक्स अमाउंट पर हर महीने 1% ब्याज देना होगा और देरी से रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है।
रिटर्न फाइल न करने के नुकसान
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने के कई नुकसान हैं। करदाता आकलन वर्ष में मुद्रा हानि को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अगर उसका टैक्स TDS के रूप में काटा जाता है तो उसे तब तक रिफंड नहीं मिलेगा जब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो जाता। अगर टैक्सपेयर होम लोन या कार लोन लेना चाहता है तो बैंक बिना इनकम टैक्स रिटर्न के उसके लोन का आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
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