Income Tax Refund | इन वजहों से टैक्स रिटर्न मिलने में हो सकती है देरी, जाने आपके पास क्या है विकल्प

Income Tax Refund

Income Tax Refund | बिना जुर्माना चुकाए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। लोग अब आईटीआर फाइल करने के बाद अपने रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अब इसे जुर्माने के साथ दाखिल कर सकते हैं।

आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 30 अगस्त की शाम तक कुल 6,95,13,191 आईटीआर दाखिल किए गए हैं। इनमें से 5,61,27,413 आईटीआर को आयकर विभाग ने प्रोसेस किया है। तथ्य यह है कि आईटीआर संसाधित किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इन करदाताओं को रिफंड जल्द ही उपलब्ध होगा। एक तरफ लोग वापसी से खुश हैं। दूसरी ओर, कुछ लोगों को रिफंड मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए टैक्सपेयर्स को यह जानने की जरूरत है कि रिफंड न मिलने के क्या कारण हैं।

गलत बैंक खाते का विवरण
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय गलत बैंक खाते की जानकारी रिटर्न प्राप्त करने में देरी कर सकती है। इसलिए हमेशा आईटीआर फाइल करते समय फिर से जांच करें और बैंक खाते के विवरण को सटीक रूप से भरें।

आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज
अगर टैक्स डिपार्टमेंट अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी चाहता है तो रिफंड रोके जा सकते हैं। इसके अलावा, जानबूझकर झूठी या अधूरी जानकारी प्रदान करने से रिफंड में देरी या इनकार हो सकता है। इसलिए हमेशा सटीक और पूरी जानकारी प्रदान करें।

TDS/TCS दावों से मेल नहीं खाता
अगर आईटीआर में दावा किया गया स्रोत पर कर कटौती फॉर्म 26AS के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है तो रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। यह नियोक्ता या कटौतीकर्ता द्वारा दायर टीडीएस रिटर्न में त्रुटियों के कारण हो सकता है। करदाता को इसे ठीक करने के लिए उनसे संपर्क करना चाहिए।

प्रक्रिया में देरी
टैक्स डिपार्टमेंट में प्रोसेसिंग की टाइमिंग में भी देरी हो सकती है। कभी-कभी विभाग को रिटर्न की समीक्षा और अनुमोदन करने में समय लगता है।

विकल्प क्या हैं?
यदि आप अपने रिटर्न की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस मामले में आप अपने आईटीआर स्टेटस की जांच कर सकते हैं, इसके अलावा अपने रिटर्न को सत्यापित कर सकते हैं यदि यह ई-व्हेरिफाइ नहीं है। बिना ई-वेरीफाई किए आपको अपना रिटर्न नहीं मिलेगा। आप आयकर विभाग से प्राप्त किसी भी मेल के लिए अपने ई-मेल की निगरानी भी कर सकते हैं, इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो करदाता किसी भी मुद्दे को हल करने या कर विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकता है।

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News Title : Income Tax Refund Delayed Reasons Know Details as on 31 August 2023

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