Income Tax Benefits | NPS सदस्यों के लिए नई कर व्यवस्था अधिक फायदेमंद, 50,000 रुपये से अधिक की होगी टेक्स बचत

Income Tax Benefits

Income Tax Benefits | देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग मोटी रकम तो कमाते हैं लेकिन साथ ही उन्हें इनकम टैक्स का भारी बोझ भी उठाना पड़ता है। ऐसे में क्या होगा अगर आप नई पेंशन सिस्टम की मदद से 50,000 रुपये से ज्यादा टैक्स बचा पाएं? आइए समझते हैं कि कैसे पूर्ण विस्तार से। देश में इस समय दो टैक्स सिस्टम हैं- पुरानी और नई।

नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलने वाले कुछ फायदों को भी जोड़ा है। इनकम टैक्स एक्ट के पुराने नियमों के तहत टैक्सपेयर्स को 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये बचाने का मौका मिलता है। वहीं एनपीएस मेंबर्स के पास इस छूट की सीमा के बाहर टैक्स फ्री इनकम बचाने का मौका है, वहीं नई टैक्स व्यवस्था में NPS का लाभ भी मिल रहा है।

नई कर व्यवस्था में NPS के लाभ
आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (2) के तहत नई कर व्यवस्था के तहत भी, करदाता NPS के माध्यम से कर बचा सकते हैं जो आपके मूल वेतन के 10% के बराबर हो सकता है। NPS में किए गए योगदान पर एक कर्मचारी को नई कर प्रणाली के तहत कर कटौती का लाभ मिलता है। आम तौर पर, पेंशन योजना में एक कर्मचारी का योगदान मूल वेतन के 10% जितना कर-मुक्त होता है, जबकि नई कर व्यवस्था में, यही सीमा 14% तक है। ऐसे में अगर कोई कर्मचारी कंपनी या नियोक्ता द्वारा ऑफर किए जाने वाले एनपीएस में निवेश करता है तो उसकी सैलरी का 14% तक का योगदान टैक्स फ्री हो जाएगा।

50,000 रुपये तक टैक्स बचाएं
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को आम तौर पर अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। ऐसे में मान लिया जाए कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1 लाख रुपये प्रति महीने है, तो उसका एनपीएस योगदान करीब 14,000 रुपये प्रति महीने होगा तो उसका कुल इनकम टैक्स 50,000 रुपये कम हो जाएगा। वहीं, अगर आप ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट की जगह डेट फंड में पैसा लगा सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट पर सालाना मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है, जबकि डेट फंड्स से निकाले गए पैसे पर टैक्स लगता है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News in Hindi | Income Tax Benefits 08 November 2024 Hindi News.

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