Income Tax | आयकर विभाग ने टैक्स से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की है। इसे ‘इनकम टैक्स कैलेंडर’ कहा जाता है। करदाता को इस समय सीमा का अनुपालन नहीं करने के लिए जुर्माना देना पड़ता है। आइए जानते हैं नवंबर 2024 के इनकम टैक्स कैलेंडर के बारे में.
7 नवंबर:
अक्टूबर 2024 काटे गए टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि है.
4 नवंबर:
सितंबर 2024 धारा 194-IA, 194-IB, 194-M और 194-S के तहत की गई कटौती के लिए TDS प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि है।
15 नवंबर:
सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए TDS प्रमाणपत्र (गैर-वेतन आय) जारी करने की तारीख।
30 नवंबर:
अक्टूबर चालान दाखिल करने की तारीख है – धारा 194-IA, 194-IB, 194-M और 194-S के अनुसार काटे गए करों से संबंधित विवरण।
(फॉर्म-64) वित्तीय वर्ष 2023-24 में वितरित आय से संबंधित एक उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि द्वारा एक आय वितरण विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यूनिट धारकों को वित्त वर्ष 2023-24 में व्यावसायिक ट्रस्टों द्वारा वितरित आय का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
धारा 35 (2AB) के अनुसार, यदि कंपनी वजन कटौती के लिए योग्य है, तो उसे सचिव को खाता ऑडिट (यदि कंपनी का कोई अंतरराष्ट्रीय या घरेलू विशेष लेनदेन है) की एक प्रति देनी होगी।
यदि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 नवंबर, 2024 है, तो नियम 5D, 5E और 5F के अनुसार, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों या किसी विशिष्ट शोध कंपनी को एक बयान प्रस्तुत करना होगा।
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