Hindenburg Report Vs Adani Group | सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामलों की सुनवाई के बाद आज अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को अपना फैसला सुनाते हुए सेबी को 14 अगस्त तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। सेबी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से छह महीने का समय मांगा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 14 अगस्त तक का समय दिया है और अब सेबी को 14 अगस्त तक मामले में जांच पूरी करनी है।

कुछ महीने पहले अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनियों हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर हेराफेरी करने और धन विदेश भेजने का आरोप लगाया था, जिसका अडानी समूह ने खंडन किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 14 अगस्त तक जांच पूरी करने को कहा है। अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पारदीवाला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। पिछली सुनवाई से पहले सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से फिर छह महीने का समय मांगा था।

सेबी ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें दीं। सेबी ने कहा कि जिन 12 सौदों की जांच की जा रही है, वे बेहद जटिल हैं।क्योंकि कई सौदों में कई सौदे होते हैं। कई घरेलू और विदेशी बैंकों और ऑन-शोर और ऑफ-शोर संस्थाओं के वित्तीय लेनदेन की जांच करनी होगी।सेबी ने आगे कहा कि किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कई सौदों, समझौतों और समझौतों की जांच करने की जरूरत है।

इसका मकसद निवेशकों और बाजार के हितों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए जांच की अवधि बढ़ाना है और बिना पूरी जांच के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा और न्याय नहीं हो पाएगा, बल्कि कानूनी पक्ष भी कमजोर होगा।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मामले की जांच शुरू की। समझा जाता है कि सेबी ने ‘अडाणी-होलसिम सौदे’ में इस्तेमाल एसपीवी का ब्योरा मांगा था और नियामक ने पिछले एक साल में अडाणी समूह द्वारा किए गए सभी सौदों की जांच शुरू कर दी है।सेबी अडानी ग्रुप की ओर से हुए सभी लेन-देन की जांच कर रहा है और जांच में तेजी लाई है।

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News Title : Hindenburg Report Vs Adani Group Know Details as on 18 May 2023

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