Fastag KYC | अगर आपने केवाईसी बैंक से अपनी गाड़ी का फास्टैग अपडेट नहीं कराया है तो तुरंत करा लें। यदि केवाईसी नहीं किया जाता है, तो बैंक 31 मार्च के बाद आपके फास्टैग को निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद भुगतान नहीं किया जाएगा।
एक वाहन, एक फास्टैग
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने FASTag ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार FASTag के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है। इससे फास्टैग की सुविधा बिना किसी परेशानी के दी जा सकेगी। ग्राहक अब एक वाहन में केवल एक फास्टैग का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। NHAI के अनुसार, FASTag उपयोगकर्ताओं को ‘एक वाहन, एक FASTag’ नीति का पालन करना होगा और पहले जारी किए गए सभी FASTags को अपने संबंधित बैंकों को वापस करना होगा। अब सिर्फ नए फास्टैग अकाउंट एक्टिव रहेंगे।
NHAI ने FASTag के माध्यम से टोल एकत्र करने के लिए पारदर्शिता लाने और टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए ‘वन व्हीकल, वन FASTag’ अभियान शुरू किया है। NHAI ने यह अभियान तब शुरू किया जब यह पाया गया कि RBI के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बिना KYC वाले वाहन के लिए कई FASTags जारी किए गए थे।
फास्टैग क्या है?
FASTag एक प्रकार का टैग या स्टिकर है। इसे वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया गया है। FASTag रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID तकनीक पर काम करता है। इस तकनीक से टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टीकर के बार-कोड को स्कैन कर लेते हैं और फास्टैग वॉलेट से टोल शुल्क अपने आप कट जाता है। फास्टैग का इस्तेमाल करने से वाहन चालकों को टोल टैक्स देने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका उपयोग टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को कम करने और यात्रा को आसान बनाने के लिए किया जाता है।
बैंकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी
आप देश के किसी भी टोल प्लाजा से फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इसे Axis बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, कोटक बैंक की शाखाओं से भी खरीद सकते हैं। इसे आप पेटीएम, अमेजन, गूगल पे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं। आप अपने FASTag अकाउंट को इस ऐप से लिंक करके भी पेमेंट कर सकते हैं।
आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट को इस ऐप से लिंक कर सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आप किसी भी टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो आपके खाते से टोल टैक्स कट जाएगा। फास्टैग खरीदते समय आपके पास पहचान पत्र और वाहन पंजीकरण दस्तावेज होना चाहिए।
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