EPS Pension Certificate | क्या सैलरी से पीएफ काटा जाता है? तो कितने साल बाद मिलेगी पेंशन, जानिए डिटेल्स

EPS Pension Certificate

EPS Pension Certificate | प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाए रखे और ऐसी जगह निवेश करे जहां उसे अच्छा रिटर्न मिल सके ताकि उसे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके लिए कर्मचारियों के सामने पीएफ अकाउंट का अच्छा विकल्प मौजूद है, जो न सिर्फ अच्छा रिटर्न देता है बल्कि आम आदमी की पेंशन टेंशन को भी दूर करता है।

10 साल की सेवा और पेंशन की गारंटी
सबसे पहले, आपको यह जानना होगा कि ईपीएस क्या है। अक्सर लोग ईपीएस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। यह EPFO द्वारा प्रबंधित पेंशन प्लान है। साथ ही मौजूदा और नए EPF सदस्यों को योजना के तहत शामिल किया गया है और योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को सिर्फ एक शर्त पूरी करनी होगी। EPFO के नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को दस साल तक काम करने के बाद पेंशन का लाभ मिल सकता है।

कर्मचारी पेंशन योजना 1995  EPFO द्वारा 19 नवंबर, 1995 को संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से एक सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में शुरू की गई थी। यह योजना ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित की जाती है और 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देती है। नियमों के अनुसार, नौ साल और छह महीने की सेवा को भी दस साल के रूप में गिना जाता है, लेकिन अगर सेवा अवधि साढ़े नौ साल से कम है, तो केवल नौ साल की गणना की जाएगी। ऐसे में कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने से पहले पेंशन खाते में जमा राशि निकाल सकते हैं क्योंकि वे पेंशन के लाभार्थी नहीं बनते हैं।

पीएफ कटौती की गणना क्या है
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की कमाई का बड़ा हिस्सा पीएफ के रूप में काटकर कंपनी द्वारा हर महीने कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में 10 साल काम करने के बाद कर्मचारी पीएफ के लिए पात्र हो जाता है। पेंशन नियमों के अनुसार, कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% + DA हर महीने पीएफ खाते में जमा किया जाता है। इसमें से नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और 3.67% प्रति माह ईपीएफ योगदान में जाता है।

अगर नौकरी में गैप है
10 साल की सर्विस के बाद ही पेंशन की गारंटी मिलती है, तो अब सवाल उठता है कि अगर कर्मचारी ने पांच-पांच साल दो अलग-अलग संगठनों में काम किया तो क्या होगा, या फिर दोनों नौकरियों के बीच दो साल का अंतर रह गया तो क्या कर्मचारी को पेंशन मिलेगी? नौकरी में गैप होने के बावजूद पूरी नौकरी और 10 साल की अवधि पूरी करने पर भी पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन कर्मचारियों को हर काम में UAN नंबर नहीं बदलना चाहिए और पुराना UAN नंबर चालू रखना चाहिए। यानी एक यूएएन पर दस साल का कुल कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए क्योंकि नौकरी बदलने के बाद भी यूएएन वही रहता है और पीएफ खाते में जमा पूरी रकम उसी यूएएन में दिखाई देगी।

EPS के तहत कई तरह की पेंशन
EPS-95 पेंशन योजना पेंशनभोगी के परिवार के सदस्यों को विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथों के लिए पेंशन सहित विभिन्न प्रकार के पेंशन प्रदान करती है। किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद यदि विधवा पुनर्विवाह करती है तो बच्चों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।

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News Title : EPS Pension Certificate 31 August 2024

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