EPFO Pension Money | अगर आप कर्मचारी हैं और EPFO के सदस्य हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाली संस्था ने कहा कि सदस्य और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नवंबर 2022 में देश के सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना, 2014 पर मुहर लगा दी थी।
इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के EPS संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। इसके अलावा, सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को अपने वास्तविक वेतन के 8.33% के लिए EPS का योगदान करने की अनुमति दी गई थी।
ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा
EPFO ने एक कार्यालय आदेश में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ‘संयुक्त विकल्प फॉर्म’ की व्यवस्था की है। EPFO ने कहा कि इस सुविधा के लिए यूनिक रिसोर्स लोकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त यूआरएल जारी होने के बाद जानकारी प्रदर्शित करेंगे। आदेश के अनुसार, प्रत्येक आवेदन पंजीकृत किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को एक पावती संख्या दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी उच्च वेतन पर संयुक्त विकल्प के हर मामले की जांच करेंगे। इसके बाद, आवेदक को ई-मेल / डाक द्वारा और फिर एसएमएस के माध्यम से निर्णय के बारे में सूचित किया जाएगा।
बढ़ी हुई पेंशन के लिए कौन पात्र है
EPFO के 20 फरवरी, 2023 के परिपत्र के अनुसार, निम्नलिखित कर्मचारी अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कर सकते हैं ।
* जिन कर्मचारियों और नियोक्ताओं ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन सीमा से ऊपर वेतन पर योगदान दिया है।
* कर्मचारी और नियोक्ता जिन्होंने ईपीएस सदस्य होने पर पिछली विंडो में संयुक्त विकल्प का उपयोग नहीं किया था
* कर्मचारी जो 1 सितंबर, 20214 से पहले सदस्य थे और उस तारीख को या उसके बाद सदस्य के रूप में जारी रहे
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, पात्र कर्मचारी फैसले की तारीख के चार महीने के भीतर ईपीएस के माध्यम से बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। फैसला 4 नवंबर को आया था। तदनुसार इस फैसले के लिए चार महीने की सीमा या समय सीमा 3 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है।
आवेदक भी कर सकते हैं शिकायत
आवेदक द्वारा संयुक्त विकल्प फॉर्म जमा करने और भुगतान करने के बाद ईपीएफ आईजीएमएस पर कोई भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किए जा रहे हैं। ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है।
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