EPFO Pension Money | कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों के लिए काफी खुशखबरी है। 1 जनवरी, 2025 से ये पेंशनभोगी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे। यह अहम फैसला केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लिया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक बयान में कहा। इस फैसले से 78 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
एक केंद्रीकृत प्रणाली बनाना
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस पर एक अपडेट प्रदान किया। तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के अध्यक्ष ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत केन्द्रीकृत प्रणाली सृजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली के निर्माण के साथ, पेंशनभोगी भारत के किसी भी हिस्से में बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकते हैं। इस केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से EPFO के 78 लाख EPS पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
EPFO का आधुनिकीकरण
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस फैसले के साथ ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीकृत प्रणाली EPFO के आधुनिकीकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वह देश के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन राशि निकाल सकेंगे। इसलिए उसे पेंशन के लिए किसी तय बैंक में इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
ऐसे होगा बदलाव
केंद्रीकृत प्रणाली देश में पेंशन के वितरण में एक लंबा रास्ता तय करेगी। पेंशन भुगतान आदेश स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले बैंक या ब्रांच में जगह एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद पेंशन ऑर्डर जारी करना होता था। सेवानिवृत्ति के बाद, कई पेंशनभोगियों को अपने मूल स्थानों पर वापस जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वह समस्या अब दूर होने जा रही है। केंद्रीकृत प्रणाली अब आधार भुगतान प्रणाली पर आधारित है। इसलिए पेंशनभोगी देश की किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन राशि निकाल सकेगा। इसलिए उसे पेंशन के लिए किसी तय बैंक में इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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